UP Egg Expiry Date Rule : अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मुर्गी का अंडा खाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. उत्तर प्रदेश में सत्तासीन योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंडों को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है. यूपी सरकार के ताजा आदेश के अनुसार, अब अंडों के कैरेट पर एक्सपायरी डेट (इस्तेमाल करने की अंतिम अवधि) लिखनी होगी. ऐसा होने पर दुकानदार अब ताजा अंडों के नाम पर उपभोक्ताओं को झांसा नहीं दे सकेंगे. पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के आदेश पर यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है.
पुराने और एक्सपायरी अंडों की बिक्री पर लगेगी रोक
अंडों को लेकर योगी सरकार इस अहम फैसले के बाद अब कोई भी दुकानदार उपभोक्ताओं को खराब या पुराने अंडे नहीं बेच सकेगा. यह फैसला 1 अप्रैल, 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा. इसका मतलब 1 अप्रैल, 2026 से बिकने वाले कैरेट के साथ-साथ हर एक अंडे पर उत्पादन तारीख के साथ-साथ एक्सपायरी डेट की जानकारी भी देने होगी. यह जिम्मेदारी कंपनी की होगी, जो अंडा बेचेगा. इसके बाद दुकानदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखी हो. दुकानदार भी 1 अप्रैल, 2026 से ताजा अंडा बताकर उपभोक्ता को पुराना अंडा नहीं बेच सकेगा. ऐसा किया तो कानून के दायरे में रहकर दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सामान्य तापमान में सिर्फ 2 हफ्ते तक ही खाने योग्य रहता है अंडा
विशेषज्ञों के मुताबिक, अंडा केवल 2 सप्ताह तक ही सामान्य तापमान में ठीक रहता है. अगर अंडों को ठंडे स्थान पर रखें तो 5 हफ्ते इसका सेवन किया जा सकता है. यह शिकायत अक्सर मिलती है कि कई दुकानदार और व्यापारी अंडे को ठंडी जगहों पर नहीं रखते हैं. ऐसे में अंडों के जल्दी खराब होने की आशंका बनी रहती है. बासी और एक्सपायरी अंडों के खाने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है और इनमें पौष्टिकता भी नहीं रहती है.
नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?
यूपी सरकार के आदेश के बाद अंडों पर अब एक्सपायरी डेट लिखनी होगी. अगर को व्यापारी या दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करता है तो अंडे जब्त कर लिए जाएंगे. अगर बार-बार गलती होती है तो उस दुकानदार और व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई होगी. इसमें जुर्माने साथ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है.