पायलट के अलावा सिर्फ इन लोगों को है कॉकपिट में जाने की इजाजत, जबरदस्ती घुसने पर मिलेगी ये सजा

Cockpit Entry Rules: बिना अनुमति के कॉकपिट में प्रवेश करना गंभीर सुरक्षा चूक मानी जाती है, क्योंकि इससे पूरी उड़ान की सुरक्षा को बड़ा खतरा होता है.

Published by Shubahm Srivastava

Cockpit Entry Rules: बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्लेन में सवार एक यात्री ने बीच में ही कॉकपिट को खोलने की कोशिश की. लेकिन पायलट की समझदारी दिखाते हुए और हाईजैकिंग के डर से दरवाजे को नहीं खोला. इसके बाद फ्लाइट लैंड होने के बाद उस यात्री समेत 8 लोगों को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया. 

लेकिन क्या आपको पता है कि कॉकपिट में आने-जाने को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. चलिए इन पर एक नजर डाल लेते हैं. और जान लेते हैं कि बिना अनुमति कॉकपिट में जाने पर क्या होगा. 

किस-किस को है कॉकपिट में जाने की अनुमति?

वर्तमान नियमों के अनुसार, केवल एयरक्रू सदस्य ही विमान के कॉकपिट में प्रवेश कर सकते हैं. इसमें पायलट, को-पायलट और ड्यूटी पर मौजूद कोई भी फ्लाइट अटेंडेंट शामिल है. किसी और व्यक्ति को कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति नहीं है. यदि कोई और व्यक्ति कॉकपिट में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे पहले सिविल एविएशन के महानिदेशक से लिखित अनुमति लेनी होगी.

यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उड़ान के दौरान कॉकपिट का दरवाज़ा बंद रहता है और उसमें प्रवेश के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जो केवल एयरक्रू सदस्यों को ही पता होता है.

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नियम तोड़ने पर मिलती है सजा

बिना अनुमति के कॉकपिट में प्रवेश करना गंभीर सुरक्षा चूक मानी जाती है, क्योंकि इससे पूरी उड़ान की सुरक्षा को बड़ा खतरा होता है. बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले व्यक्ति पर आतंकवाद से संबंधित कानूनों के तहत मामला भी दर्ज किया जा सकता है, जिससे उसे लंबी जेल और भारी जुर्माना भी हो सकता है. ऐसे मामलों में उड़ान तुरंत रोक दी जाती है और विमान को सेवा फिर से शुरू करने से पहले उसकी पूरी सुरक्षा जांच की जाती है.

वहीं अगर किसी पायलट को बिना अनुमति के किसी को कोकपिट में प्रवेश करने देने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उसका लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है. आम यात्रियों को कभी भी कोकपिट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती; बिना अनुमति के ऐसा करने का कोई भी प्रयास अपराध माना जाएगा.

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