‘जन नायकन’ की रिलीज में होगी देरी, विजय थलपति को करना होगा इंतजार; HC ने सिंगल जज को सौंपा केस

Jana Nayagan Release Date Hearing : 'जन नायकन' की रिलीज में अब और भी देरी होने वाली है. मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाने की बजाए, इसे एक बार फिर से सिंगल बेंच के पास भेज दिया है. साथ ही पुराने आदेश को रद्द कर दिया गया है.

Published by Preeti Rajput

Jana Nayagan Release Date Hearing : थलपति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज फिलहाल अटक चुकी है. इस फिल्म को मद्रास हाई कोर्ट ने सेंसर सर्टिफिकेट देने के सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया गया है. अब फिल्म को रिलीज होने में देरी का सामना करना होगा. हाई कोर्ट ने कहा है कि “सिंगल जज को सेंसर बोर्ड को जवाब देने के लिए थोडा समय देना चाहिए था. अब 27 तारीख को चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी.”

रिलीज के लिए अनसर्टिफाइड है फिल्म

दरअसल,  एच. विनोद के डायरेक्‍शन में बनी इस फिल्म को कभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है. पहले यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी. लेकिन आखिरी वक्त में सेंसर बोर्ड ने  कट्स लगाने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं दिया. इससे पहले जज पीटी आशा की अदालत ने सुनवाई के दौरान  U/A सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए थे, जिस पर डिजिवन बेंच ने रोक लगा दी थी. अब इस मामले पर सिंगल बेंच एक बार फिर से सुनवाई करेगी. ‘जन नायकन’ अभी रिलीज के लिए तरस रही है. विजय इस फिल्‍म के बाद अपनी TVK पार्टी संग अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले हैं. 

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मद्रास हाई कोर्ट में क्या हुआ?

मंगलवार की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन शामिल थे, उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई की. इस अपील में एक सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें बोर्ड को फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था. बेंच ने फैसला सुनाया कि सर्टिफिकेशन आदेश जारी करने से पहले सिंगल जज को CBFC को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था. उसने मामले को दोबारा विचार के लिए सिंगल जज के पास वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि सभी पक्षों को जल्द से जल्द सुना जाए. 

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जना नायकन में देरी क्यों हो रही है?

फिल्म जन नायकन को 18 दिसंबर, 2025 को CBFC को सौंपा गया था. कथित तौर पर एक स्क्रीनिंग कमेटी ने कुछ कट लगाने के बाद U/A सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की थी. हालांकि, बाद में बोर्ड ने एक शिकायत के बाद फिल्म को एक रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ सीन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं या सशस्त्र बलों को आपत्तिजनक तरीके से दिखा सकते हैं. जब प्रोड्यूसर्स ने सुझाए गए कट मान लिए, लेकिन समय पर कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया, तो KVN प्रोडक्शंस ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिससे एक जटिल कानूनी लड़ाई शुरू हो गई जो अब हफ्तों से चल रही है.  

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