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KVS age limit: केन्द्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं बच्चे का एडमिशन, जानें एज लिमिट से लेकर सबकुछ

KVS age limit: अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केन्द्रीय विद्यालय में कराने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए पूरा प्रोसेस लेकर आए हैं. एक बार इसे जरूर चेक कर लें, वरना चूख जाएंगे एडमिशन से. आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 21, 2026 8:14:43 AM IST



KVS Admission Process: वैसे तो बहुत से लोगों का सपना होता है केन्द्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने का. यहां पर हर साल तय नियमों के अनुसार एडमिशन होता है. सेशन 2026–27 के लिए क्लास 1 में प्रवेश शुरू हो चुके हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है. इन स्कूलों में खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अन्य बच्चों के लिए भी सीटें उपलब्ध होती हैं.

 आयु सीमा (Age Criteria)

कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च तक कम से कम 6 साल होनी चाहिए. अगर बच्चे का जन्म 1 अप्रैल को हुआ है, तो वह भी योग्य माना जाएगा. अधिकतम आयु सीमा 8 साल रखी गई है.

अन्य कक्षाओं के लिए उम्र हर साल एक वर्ष बढ़ती जाती है:

 कक्षा 1: 6 से 8 वर्ष
 कक्षा 2: 7 से 9 वर्ष
 कक्षा 3: 8 से 10 वर्ष
 कक्षा 4: 9 से 11 वर्ष
 कक्षा 5: 9 से 11 वर्ष
 कक्षा 6: 10 से 12 वर्ष
 कक्षा 7: 11 से 13 वर्ष
 कक्षा 8: 12 से 14 वर्ष
 कक्षा 9: 13 से 15 वर्ष
 कक्षा 10: 14 से 16 वर्ष
 कक्षा 11 और 12: अधिकतम आयु सीमा नहीं (यदि पढ़ाई में गैप नहीं है)

दिव्यांग (CwSN) बच्चों को अधिकतम आयु में 2 साल की छूट दी जाती है.

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

कक्षा 1 के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है. इसके लिए आपको केन्द्रीय विद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाना होगा.

 तिथियां:

 आवेदन शुरू: 20 मार्च 2026
 लास्ट तिथि: 2 अप्रैल 2026

कैसे करें आवेदन:

1. ऑनलाइन फॉर्म भरें
2. सही जानकारी दर्ज करें
3. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे: जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और सेवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).

एडमिशन में प्राथमिकता (Priority System)

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला एक तय प्राथमिकता क्रम के अनुसार दिया जाता है:

1. केंद्र सरकार के ट्रांसफरेबल और नॉन-ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चे
2. पूर्व सैनिकों के बच्चे
3. भारत में कार्यरत विदेशी अधिकारियों के बच्चे
4. राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे
5. सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे
6. अन्य सभी बच्चे (भारतीय नागरिक)

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

दाखिला मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर होता है. कुछ सीटें आरक्षित भी होती हैं:

 25% सीटें RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत
 3% सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए

जरूरी बातें (Important Points)

 दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी स्कूल में सत्यापन के लिए ले जानी होती है
 कक्षा 1 और बालवाटिका के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन होता है
 कक्षा 2 और आगे की कक्षाओं में प्रवेश खाली सीटों के आधार पर ऑफलाइन होता है
 सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष कोटा होता है (हर सेक्शन में 2 सीटें)

 

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