Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठा लिया है. दिल्ली सरकार ने एलान किया है कि BS-VI उत्सर्जन मानकों (BS-VI emission) का अनुपालन नहीं करने वाले दिल्ली के बाहर रजिस्टर सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन (Commercial Goods Vehicles) को अब दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. यह वाहन 1 नंवबर 2025 से देश की राजधानी में एंट्री नहीं कर पाएंगे. यह एलान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद किया गया है.
पॉल्यूशन से निपटने के लिए सरकार का कदम
दरअसल वाहनों से निकलने वाले पॉल्यूशन, परानी जलाने, पटाखों और मौसम की स्थिति के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर नीचे गिर गया है. बता दें कि हर साल सरकार उन वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाती है, जो अधिक प्रदूषण करते हैं. साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन या वायु गुणवत्ता के खराब करने वाली सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाता है.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 01.11.2025 से दिल्ली में BS-VI, CNG, LNG और EV के अलावा किसी भी वाणिज्यिक माल वाहन जैसे LGV, MGV और HGV के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, सिवाय उन वाहनों के जो दिल्ली में पंजीकृत हैं। बशर्ते कि सभी BS-IV वाणिज्यिक माल वाहनों जैसे… pic.twitter.com/l7rIXQNGhV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
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क्या कहता है ये नया नियम?
परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नियम के अनुसार, नंवबर महीने से बीएस-VI मानकों (BS-VI-compliant) वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को ही राजधानी में एंट्री मिलेगी. दरअसल सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले वाहन कम पॉल्यूशन करते हैं. इसी कारण सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है. सरकार को इस फैसले से प्रदूषण में कमी की उम्मीद है. दिल्ली में BS-VI, CNG, LNG और EV के अलावा किसी भी वाणिज्यिक माल वाहन जैसे LGV, MGV और HGV के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है.
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