Flight Cancellation Refund: दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी की वजह से हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं 100 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को दिक्क्त झेलनी पड़ रही हैं. जानकारी के मुताबिक अगर कोई उड़ान रद्द या विलंबित हो जाती है, तो आप टेंशन नहीं ली जिए. ऐसी स्थिति में, आप मुआवज़ा या रिफंड मांग सकते हैं. एयरलाइंस को कई नीतियों का पालन करना होता है. यात्रियों के लिए ये नियम काफ़ी मददगार हो सकते हैं. लेकिन, कम ही लोग इनके बारे में जानते हैं. अगर कोई एयरलाइन देरी या रद्द हुई उड़ान के बाद आपके पैसे वापस नहीं कर रही है या आपको सेवाएं नहीं दे रही है, तो आप सरकारी ऐप AirSewa पर शिकायत कर सकते हैं. चलिए जान लेते हैं इस ऐप के क्या फायदे हैं और ये कितना लाभदायक है. एयरलाइंस ऐसी स्थितियों में मुफ़्त सेवाएँ प्रदान करती हैं.
जानकारी के मुताबिक, अगर आपकी उड़ान दो घंटे से ज़्यादा देरी से या रद्द होती है, तो आप एयरलाइन से मुफ़्त भोजन या होटल का अनुरोध कर सकते हैं. इतना ही नहीं बल्कि आप डीजीसीए पैसेंजर चार्टर के तहत पूरी राशि वापस या दोबारा बुकिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं.
एयरसेवा पोर्टल का करें इस्तेमाल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर एयरलाइंस आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रही हैं, तो आप एयरसेवा पोर्टल या ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. खास बात ये है कि यह भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विकसित एक सरकारी ऐप है. जो आप लोगों के मदद के लिए ही बनाया गया है. दरअसल, इसका उद्देश्य हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधा और त्वरित सहायता देना होता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐप और वेबसाइट के ज़रिए यात्री उड़ान की स्थिति, शिकायत दर्ज कराने, हवाई अड्डे की सुविधाओं, सामान गुम होने या उड़ान में देरी जैसी समस्याओं की जानकारी और समाधान पा सकते हैं. अगर आप उड़ान में देरी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर फंसे हैं, तो अपनी एयरलाइन से मदद भी ले सकते हैं.
ऐसे करें ऐप का इस्तेमाल
- AirSewa ऐप को Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड किया जा सकता है
- अपने मोबाइल नंबर से ऐप में साइन अप करें या लॉग इन करें.
- फिर ‘शिकायत निवारण’ सेक्शन में जाएँ.
- एयरलाइन चुनें.
- अपना बोर्डिंग पास, PNR और रसीदें अपलोड करें. फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- अगर आपकी शिकायत का समाधान 30 दिनों के अंदर नहीं होता है, तो आप DGCA शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.