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PF Withdrawal Rule: पीएफ का पूरा पैसा कब और कैसे निकलेगा? EPFO के नियम जानना है जरूरी

EPFO ने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालने के नियमों को आसान बना दिया है. अब, 75% रकम निकाली जा सकती है, जबकि 25% अकाउंट में रहेगी. रिटायरमेंट या परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर पूरी PF रकम निकाली जा सकती है.

Published by Anshika thakur

PF Withdrawal Rules: सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालना अक्सर एक कन्फ्यूजिंग और टाइम लेने वाला प्रोसेस होता था. कई लोगों को नियम समझने में दिक्कत होती थी और छोटी-मोटी टेक्निकल गलतियों की वजह से क्लेम अक्सर रिजेक्ट हो जाते थे. इस प्रोसेस को आसान बनाने के मकसद से एक बड़े कदम में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने विड्रॉल फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव किए हैं जिससे PF का पैसा निकालने के नियम काफी आसान हो गए हैं.

बहुत से लोग ज़रूरत पड़ने पर अपना प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालते हैं. हालांकि, वे पूरी रकम नहीं निकाल सकते. 2025 में, EPFO ने PF निकालने के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं. आइए जानते हैं कि आप अपने PF अकाउंट से 100% पैसा कब निकाल सकते हैं.

PF क्लेम करना हुआ आसान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पैसे निकालने की प्रक्रियाओं को आसान बनाया है डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है और बेरोज़गारी और दूसरी ज़रूरी ज़रूरतों के समय फंड तक ज़्यादा पहुंच दी है. क्लेम प्रोसेसिंग को आसान बनाया गया है जिससे कागज़ी काम कम हो गया है और देरी भी कम हो गई है.

PF निकालने के नियम क्या हैं?

नए PF निकालने के नियमों के तहत, आप कुल रकम का 75% तक निकाल सकते हैं. बाकी 25% आपको छोड़ना होगा.

इसका मतलब है कि EPFO ने यह भी पक्का किया है कि आपके PF अकाउंट में कम से कम 25% रकम बची रहे ताकि रिटायरमेंट के समय आपको इसका फायदा मिल सके.

ये नियम नौकरी छूटने पर भी राहत देते हैं. जो मेंबर बेरोजगार हो जाते हैं, वे अपने कुल PF बैलेंस का 75% तक तुरंत निकाल सकते हैं, जबकि बाकी रकम एक साल बाद निकाली जा सकती है अगर उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिलती है.

PF निकालने के नियम: अलग-अलग स्थितियों में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं?

निकासी की सीमा – 100% तक निकासी संभव, 25% बैलेंस ज़रूरी

निकासी का उद्देश्य – सिर्फ़ 3 कैटेगरी तक सीमित: ज़रूरी ज़रूरतें, घर, और खास हालात

सेवा अवधि – अब सिर्फ़ 12 महीने (एक साल)

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निकासी की संख्या – शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार

ज़रूरी दस्तावेज़ – अब सेल्फ-डिक्लेरेशन काफ़ी है

फाइनल सेटलमेंट – अब 12 महीने बाद (PF), पेंशन के लिए 36 महीने

डिजिटल ट्रांसफर – अब UAN + आधार के साथ ऑटोमैटिक

प्रोफाइल अपडेट – आधार और UMANG ऐप के ज़रिए डिजिटल अपडेट

ऑटो क्लेम सेटलमेंट – अब ₹5 लाख तक की सीमा तक

न्यूनतम बैलेंस नियम – खाते में रकम का 25% हिस्सा रहना चाहिए

पेंशन निकासी – अब 36 महीने बाद

कुछ खास स्थितियों में, पूरी रकम निकालना मुमकिन है, जैसे 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट, परमानेंट डिसेबिलिटी, छंटनी, वॉलंटरी रिटायरमेंट, या हमेशा के लिए विदेश जाना. अब, आप रिटायरमेंट के बाद अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है. आप रिटायर होते ही अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.

Anshika thakur

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