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सरकार ने बढ़ाई पुराने वाहनों की रिन्यूअल फीस, रजिस्ट्रेशन से पहले यहां चेक करें लेटेस्ट प्राइस

Old Vehicles Registration Fees: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना में घोषणा की है कि 20 साल से ज्यादा पुराने हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए नवीनीकरण शुल्क ₹5,000 से दोगुना करके ₹10,000 कर दिया गया है।

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 23, 2025 1:15:21 PM IST



Old Vehicles Registration Fees: परिवहन मंत्रालय ने 20 साल से ज्यादा पुराने मोटर वाहनों के पंजीकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की है, ताकि इतने पुराने वाहनों को रखने वाले लोगों को डराया जा सके। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना में घोषणा की है कि 20 साल से ज्यादा पुराने हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए नवीनीकरण शुल्क ₹5,000 से दोगुना करके ₹10,000 कर दिया गया है।

बढ़ाया गया नवीनीकरण शुल्क

अधिसूचना के अनुसार, 20 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क ₹1,000 से बढ़कर ₹2,000 हो जाएगा। तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क ₹3,500 से बढ़कर ₹5,000 हो जाएगा। इसके अलावा, आपको बतातें चलें कि, आयातित दोपहिया या तिपहिया वाहनों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की लागत ₹20,000 हो जाएगी, जबकि चार या अधिक पहियों वाले आयातित वाहनों के लिए यह ₹80,000 हो जाएगी।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, अक्टूबर 2021 में मंत्रालय ने मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहनों और कारों के पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ जबरन कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तब दिया था, जब दिल्ली सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि वाहनों की जीवन अवधि समाप्त होने की नीति को लागू करते समय सिर्फ उनके निर्माण वर्ष के बजाय उनके वास्तविक उपयोग पर विचार किया जाए।

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