Home > व्यापार > घर बनाने या खरीदने के सपने को EPF करेगा साकार! आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस

घर बनाने या खरीदने के सपने को EPF करेगा साकार! आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस

EPF Housing Advance: सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों को अपना घर खरीदने या बनाने का सपना जरूर होता है. ऐसे में अगर आप EPFO के सदस्य हैं तो आपका यह सपना जरूर साकार होगा.

By: Sohail Rahman | Published: October 22, 2025 10:19:48 PM IST



EPF Housing Advance Online Process: हर किसी के मन में एक सपना जरूर होता है कि अपना खुद का घर हो. इसके लिए कुछ लोग अपने पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई लगा देते हैं. फिर भी अपना एक घर नहीं बनवा पाते हैं. लेकिन अगर आप अपनी कमाई में से थोड़ा पैसा जमा करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपका यह सपना पूरा सकता है. सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ एक सुनहरा मौक़ा हो सकता है. अगर आपने 30 साल के करियर के दौरान पीएफ का पैसा एक बार भी नहीं निकालते हैं तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है.

घर बनाने के लिए पीएफ अकाउंट से कर सकते हैं आंशिक निकासी

अधिकतर लोग पीएफ फंड का इस्तेमाल कर अपना घर खरीदने या बनाने का सपना देखते हैं. ऐसे में ईपीएफओ ने इसके लिए बेहतर इंतजाम किया है. ईपीएफओ के अनुसार आप प्लॉट, फ्लैट या घर खरीदने के लिए अपने ईपीएफ खाते से अग्रिम राशि निकाल सकते हैं. पूरी निकासी प्रक्रिया जानने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा. आप घर खरीदने, घर बनाने या प्लॉट खरीदने के लिए अपने ईपीएफ खाते से अग्रिम (आंशिक निकासी) निकाल सकते हैं.

यह सुविधा फॉर्म 31 के माध्यम से उपलब्ध है. निकासी की सीमा आमतौर पर आपके योगदान के आधार पर 90% तक हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 3-5 साल की निरंतर सेवा आवश्यक है. यह प्रक्रिया ऑनलाइन है और ज्यादातर मामलों में आधार से जुड़े यूएएन के साथ नियोक्ता की मंजूरी के बिना पूरी हो जाती है.

यह भी पढ़ें :- 

दिल्ली-मुंबई नहीं तो कौन से शहर बने लोगों की नई पसंद? इंवेस्टमेंट से पहले नोट कर लें सिटीज के नाम

बेरोजगार सदस्यों के लिए क्या है नियम?

वर्तमान में जो सदस्य लगातार दो महीने तक बेरोज़गार रहते हैं, उन्हें अपने भविष्य निधि और पेंशन खातों से पूरी राशि निकालने की अनुमति है. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार निकासी अवधि बढ़ाने का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना है. अधिकांश बेरोजगार युवा नई नौकरी मिलने पर ईपीएफओ से जुड़ जाते हैं, लेकिन दो महीने की बेरोजगारी के बाद राशि निकालने से उन्हें पेंशन और अन्य लाभों का अवसर नहीं मिल पाता. ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंशन की पात्रता कुल 10 वर्षों की सेवा के बाद ही प्राप्त होती है.

आंशिक निकासी नियमों में बदलाव

सदस्यों के लिए आंशिक निकासी नियमों को सरल बनाया गया है, जिससे वे अपने अंशदान का 100 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं. सदस्यों के लिए अपने अंशदान का 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष बनाए रखने का प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ें :- 

इनकम टैक्स की नजर में हैं ये 10 काम! जरा सी लापरवाही बन सकती है मुसीबत

Advertisement