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Bank Nominee Rules 2025: बैंकिंग से जुड़े इस नियम में हो रहा बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से बदल जाएगा पूरा सिस्टम

Bank Nominee Rules 2025: 1 नवंबर, 2025 से बैंकिंग से जुड़े नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब ग्राहक क्रमशः एक दो नहीं बल्कि 4 लोगों को नॉमिनी के तौर पर नामांकित कर सकते हैं.

Published by Sohail Rahman

New Bank Nomination Rules 2025: बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो रहा है. खाताधारक अब अपने बैंक खाते में एक नहीं, बल्कि अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकेंगे. इस नई व्यवस्था की घोषणा करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य दावा निपटान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और प्रभावी बनाना है. यह नियम 1 नवंबर, 2025 से देशभर में लागू होगा. मंत्रालय ने बताया कि खातों में व्यक्तियों के नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत अगले महीने लागू होंगे.

अधिनियम को कब किया गया था अधिसूचित?

इस अधिनियम को 15 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित किया गया था. यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 सहित 5 कानूनों में कुल 19 संशोधन करता है और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980. यह संशोधन बैंक ग्राहक अपने खातों में एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं. इससे खाताधारकों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए दावा निपटान में सुविधा होगी.

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मंत्रालय ने क्या कहा?

इसको लेकर मंत्रालय का बयान भी सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि खाता नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राहक प्रत्येक नामांकित व्यक्ति का हिस्सा या प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकेंगे, जिससे 100% हिस्सा सुनिश्चित होगा और किसी भी संभावित विवाद को समाप्त किया जा सकेगा. बैंक तिजोरियों और लॉकरों के लिए केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति है. इसका अर्थ है कि एक नामांकित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अगले नामांकित व्यक्ति को अधिकार विरासत में मिलेंगे. मंत्रालय ने कहा कि ये प्रावधान बैंक जमाकर्ताओं को अपनी पसंद का नामांकित व्यक्ति चुनने की सुविधा प्रदान करेंगे.

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ग्राहक उठा सकते हैं ये कदम

वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये संशोधन बैंक ग्राहकों को अपने खातों के लिए एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देंगे. इससे खाताधारकों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए दावा निपटान में सुविधा होगी. मंत्रालय ने कहा कि खाता नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राहक प्रत्येक नामांकित व्यक्ति का हिस्सा या प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकेंगे, जिससे 100% हिस्सा सुनिश्चित होगा और किसी भी संभावित विवाद को समाप्त किया जा सकेगा.

हिस्सेदारी तय करने का विकल्प

बैंक तिजोरियों और लॉकरों के लिए केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति है. इसका अर्थ है कि एक नामांकित व्यक्ति की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होंगे. मंत्रालय ने कहा कि ये प्रावधान बैंक जमाकर्ताओं को अपनी पसंद का नामांकित व्यक्ति चुनने की सुविधा प्रदान करेंगे.

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