Supreme Court Order: नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2025 को एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में जारी करते हुए एनसीआर में पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर सख्त नियम लागू किए है. आदेश के अनुसार केवल ‘ग्रीन पटाखा’ (Green Crackers) ही बनाए. बेचे और इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इनकी बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक होगी. न्यायालय ने साफ कहा कि ग्रीन पटाखे केवल जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित अधिकृत स्थान पर ही बेचे जाएंगे. जिला कलेक्टर/आयुक्त पुलिस अधीक्षक के साथ परामर्श करके निर्धारित स्थान का निर्धारण करेंगे. जिनकी सूचना जनता को व्यापक रूप से दी जाएगी.
NEERI से पंजीकृत व्यापारी ही पटाखे बेच सकते
केवल नीरी (नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) से पंजीकृत और पेसो (Petroleum and Explosives Safety Organisation) से लाइसेंस प्राप्त लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं को ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी. किसी भी अनधिकृत विक्रेता या गैर-पर्यावरणीय पटाखों के विक्रेता पर तत्काल जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समय और उपयोग की सीमा
आदेश के अनुसार नागरिक को केवल दो दिन- दिवाली से एक दिन पहले ग्रीन पटाखों का उपयोग करने की अनुमति होगी. इन दिनों भी पटाखे केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक और रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे. इन समय-सीमाओं के बाहर किसी भी प्रकार के पटाखे जलाना प्रतिबंधित रहेगा.
सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया है कि एनसीआर क्षेत्र के बाहर से पटाखों का आयात या बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके अलावा ऑनलाइन या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (जैसे Amazon, Flipkart आदि) के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने ‘लड़ीदार पटाखों’ (series crackers/laris) के निर्माण और बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसे पटाखे न तो बनाए जाएंगे और न ही बाजार में बेचे जाएंगे. गाजियाबाद और हापुड़ के जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन और पुलिस की टीम बाज़ार पर लगातार नजर रखेंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित स्थान पर केवल अधिकृत विक्रेता ही ग्रीन पटाखे बेचें. अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए केवल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें और त्योहार को सुरक्षित व स्वच्छ तरीके से मनाएं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है.
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