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ट्रैफिक चालान से छुटकारा! इस दिन लगेगी दिल्ली में स्पेशल लोक अदालत

Lok Adalat 2026: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 5 अप्रैल 2026 को स्पेशल लोक अदालत आयोजित की जा रही है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 31, 2026 11:13:13 PM IST



Delhi Traffic Police Challan: दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 5 अप्रैल 2026 को स्पेशल लोक अदालत आयोजित की जा रही है. इसका मकसद पुराने चालानों का तेजी से निपटारा करना है, ताकि लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़ें.

किन चालानों का होगा निपटान

इस लोक अदालत में केवल वही ट्रैफिक चालान शामिल होंगे जो 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं. साथ ही, सिर्फ कम्पाउंडेबल मामलों को ही यहां सुलझाया जाएगा, यानी जिन मामलों में समझौता संभव है. इससे प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी.

समय और स्लॉट बुकिंग

लोक अदालत 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी. इसमें भाग लेने के लिए पहले से ऑनलाइन स्लॉट बुक करना अनिवार्य है. स्लॉट बुकिंग 30 मार्च 2026 सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और यह “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर मिलेगी. इस अभियान के तहत 2 लाख से ज्यादा चालानों का निपटारा किया जाएगा.

पहले से करें जरूरी तैयारी

लोक अदालत में जाने से पहले आपको Delhi Traffic Police की वेबसाइट से अपना चालान या नोटिस डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकालना होगा. ध्यान रखें कि कोर्ट परिसर में प्रिंट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है.

किन जगहों पर लगेगी अदालत

यह लोक अदालत शहर के 7 प्रमुख कोर्ट परिसरों—कड़कड़डूमा, तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू में आयोजित की जाएगी. लोग अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी कोर्ट में जाकर अपने चालानों का आसानी से निपटारा कर सकते हैं.

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