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ओवरटाइम कराना अब महंगा! महिलाओं के लिए आई अच्छी खबर; हरियाणा सरकार के नए नियम लागू

Haryana Latest News: नए नियमों के तहत किसी भी कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक काम लिया जा सकेगा, लेकिन साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे से अधिक नहीं होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 31, 2026 9:01:53 PM IST



Haryana Labor Laws: हरियाणा में श्रमिकों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को ओवरटाइम कराने पर कर्मचारियों को दोगुनी मजदूरी देनी होगी. साथ ही कार्य समय और सुविधाओं को लेकर भी नए प्रावधान लागू किए गए हैं.

काम के घंटे और आराम का नियम

नए नियमों के तहत किसी भी कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक काम लिया जा सकेगा, लेकिन साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे से अधिक नहीं होगा. इसके अलावा, हर कर्मचारी को 6 घंटे काम के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य किया गया है, जिससे कार्यस्थल पर संतुलन बना रहे.

महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति

अब महिलाओं को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है. इसके लिए नियोक्ता को पहले आवेदन करना होगा और महिला कर्मचारी की लिखित सहमति लेना जरूरी होगा. साथ ही सुरक्षा, परिवहन, अलग शौचालय, विश्राम कक्ष और CCTV जैसी सुविधाएं देना अनिवार्य किया गया है.

सुरक्षा और अन्य जरूरी प्रावधान

महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने पर हर शिफ्ट में एक-तिहाई महिला सुपरवाइजर या इंचार्ज की मौजूदगी जरूरी होगी. इसके अलावा, किसी भी महिला को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा. सभी संस्थानों को नए नियमों की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी, ताकि कर्मचारियों में जागरूकता बनी रहे.

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