Delhi Lok Adalat 2026 Date: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) 14 फरवरी, 2026 को एक विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं. ये पहल उन वाहन मालिकों के लिए है जिन्होंने अपने ट्रैफिक चालान या नोटिस अभी तक नहीं चुकाए हैं. इस मौके पर लोग अपने लंबित चालान एक ही दिन में निपटा सकते हैं.
लोक अदालत 2026: दिनांक और समय
विशेष लोक अदालत 14 फरवरी, 2026 (शनिवार) को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगी. ये सात कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी:
पटियाला हाउस कोर्ट
करकड़ूमा कोर्ट
तिस हजारी कोर्ट
साकेत कोर्ट
रोहिणी कोर्ट
द्वारका कोर्ट
राउज एवेन्यू कोर्ट
लोक अदालत में भाग लेने का तरीका
चालान डाउनलोड और प्रिंट करें
सभी वाहन मालिकों को अपने चालान या नोटिस पहले से डाउनलोड और प्रिंट करना जरूरी है. इसे आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से कर सकते हैं: [Delhi Traffic Police Lok Adalat](https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat) या दिए गए QR कोड से. कोर्ट परिसर में प्रिंटिंग की सुविधा नहीं होगी.
ऑनलाइन पंजीकरण
‘Online Lok Adalat Application’ ऑप्शन चुनें.
फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
सबमिट करने के बाद टोकन नंबर ईमेल या फोन पर प्राप्त होगा.
डॉक्यूमेंट्स साथ लाएं
कोर्ट जाने के लिए अपने वाहन के मूल डॉक्यूमेंट, चालान प्रिंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि साथ ले जाएं.
चालान में छूट पाने के चरण
लंबित चालान जांचें- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या परिवहन पोर्टल पर जाकर अपने वाहन का नंबर डालें.
चालान की पात्रता सुनिश्चित करें- केवल छोटे और सुलझाने योग्य (compoundable) चालान ही लोक अदालत में लिए जाएंगे. गंभीर मामलों जैसे शराब पीकर ड्राइविंग या हिट एंड रन शामिल नहीं हैं.
लोक अदालत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें- वेबसाइट या DSLSA पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. वॉक-इन आमतौर पर स्वीकार नहीं किए जाते.
टोकन और अपॉइंटमेंट पत्र डाउनलोड करें- रजिस्ट्रेशनके बाद टोकन नंबर और लेटर प्रिंट करें.
संबंधित कोर्ट में जाएं- 14 फरवरी को अपने अपॉइंटमेंट अनुसार कोर्ट जाएं और सभी डॉक्यूमेंट साथ रखें.
केस सुनवाई और निपटान- लोक अदालत की बेंच चालान की समीक्षा करेगी और अपराध के अनुसार जुर्माने में छूट या पूरी तरह माफी दे सकती है.
नए जुर्माने का भुगतान और रसीद लें- अगर मामला सुलझ गया, तो उसी दिन अपडेटेड जुर्माने का भुगतान करें और नई रसीद लें.
जरूरी बातें
केवल वही चालान लोक अदालत में लिए जाएंगे जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर 30 अक्टूबर, 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में भेजे गए हैं.
चालान डाउनलोड की सुविधा 9 फरवरी, 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू हुई. दैनिक सीमा 50,000 चालान और कुल सीमा 2,00,000 चालान है.
केवल छोटे अपराध जैसे बिना हेलमेट या सीटबेल्ट ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट पार करना, गलत पार्किंग, प्रदूषण प्रमाण पत्र न होना आदि शामिल हैं.
गंभीर अपराध, अन्य राज्यों के चालान और नियमित कोर्ट में पहले से लंबित मामले लोक अदालत में शामिल नहीं होंगे.
ये लोक अदालत वाहन मालिकों के लिए एक जरूरी अवसर है कि वे अपने लंबित ट्रैफिक चालान को कम पैसे में निपटा सकें. समय रहते पंजीकरण और चालान डाउनलोड करने से जुर्माने में राहत पाने का मौका मिलेगा.