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Husband-Wife Rights: अगर आप भी हैं शादीशुदा? तो यहां जानें क्या होते हैं पति-पत्नी के अधिकार, क्या कहता है कानून

Legal Rights of Wife-Husband जब भी पति-पत्नी के बीच कोई झगड़ा होता है, और मामला कोर्ट में जाता है, तो उनके अधिकारों पर चर्चा होती है, और ये अधिकार कानून के तहत तय किए जाते हैं.

By: Heena Khan | Published: December 19, 2025 8:48:48 AM IST



Alimonyपति-पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके बिना शायद ही कोई रह पाए. वैसे तो ये रिश्ता काफी पवित्र और जन्मों-जन्मों का माना जाता है. लेकिन कहीं न कहीं इस रिश्ते में भी आपने खटास पड़ते हुए देखी ही होगी. लेकिन इस रिश्ते को बचाने के लिए या हक़ में बात करने के लिए पति पत्नियों के भी कई अधिकार हैं. चलिए जान लेते हैं कि आखिर पति-पत्नी को कैसे अधिकार हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी पति-पत्नी के बीच कोई झगड़ा होता है, और मामला कोर्ट में जाता है, तो उनके अधिकारों पर चर्चा होती है, और ये अधिकार कानून के तहत तय किए जाते हैं.

अधिकारों की जानकारी 

जब कोर्ट ऐसे मामलों में फैसले सुनाते हैं, तो कुछ लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इन मामलों में कानून असल में क्या कहता है. अब, ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि एक दिव्यांग महिला को गुजरात के एक बैंक में उसके पति से नौकरी नहीं मिली. इसलिए, आज हम आपको गुजारा भत्ता और पति-पत्नी के कानूनी अधिकारों के बारे में सारी जानकारी एक ही जगह पर देंगे.

क्या होता है गुजारा भत्ता?

चलिए जान लेते हैं कि गुजारा भत्ता क्या है. यह एक तरह का फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जो तब काम आता है जब पति-पत्नी अलग होते हैं. आम तौर पर, पति तलाक के बाद या पहले गुजारा भत्ता देता है, लेकिन कुछ मामलों में, कोर्ट पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है. यह एक तरह की फाइनेंशियल मदद है. तलाक के बाद दी जाने वाली एकमुश्त रकम को गुजारा भत्ता कहा जाता है, जबकि हर महीने दिए जाने वाले पेमेंट को मेंटेनेंस कहा जाता है. गुजारा भत्ता क्लेम करने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें होती हैं; उनके बिना इसकी मांग नहीं की जा सकती.

कब मांग सकते हैं गुजारा भत्ता 

  • जब पति और पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हों और पति अपनी पत्नी को ज़रूरी खर्चों के लिए पैसे नहीं दे रहा हो.
  • जब पत्नी पैसे नहीं कमा रही हो, या उसकी नौकरी ऐसी हो जिससे उसके खर्चे पूरे नहीं होते हों.
  • बच्चों की देखभाल और पढ़ाई के लिए भी गुज़ारा भत्ता क्लेम किया जा सकता है.

एलिमनी का पेमेंट कैसे किया जा सकता है?

  • एलिमनी का पेमेंट एक साथ किया जा सकता है, जो कोर्ट तय करता है.
  • पति हर महीने अपनी पत्नी को एक तय रकम दे सकता है. यह मेंटेनेंस की कैटेगरी में आता है.
  • एलिमनी की रकम किस्तों में भी दी जा सकती है; इस पर आखिरी फैसला कोर्ट दूसरी पार्टी की सहमति लेने के बाद करता है.

हमने पति और पत्नी के कानूनी अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट आरुषि कुलश्रेष्ठ से बात की. उन्होंने पत्नी के अधिकारों और उन हालातों के बारे में बताया जिनमें पति भी अपनी पत्नी से एलिमनी क्लेम कर सकता है.

पतियों के अधिकार

  • हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के तहत, अगर पति आर्थिक रूप से अपनी पत्नी पर निर्भर है, तो वह भी मेंटेनेंस का दावा कर सकता है.
  • पति ज़्यादा या गलत मेंटेनेंस के दावे पर आपत्ति कर सकता है, लेकिन उसे यह साबित करना होगा कि पत्नी की इनकम, क्वालिफिकेशन या कमाने की क्षमता ज़्यादा है.
  • अगर पत्नी अपनी कमाई से अपना खर्च चला सकती है, तो पति मेंटेनेंस पेमेंट में कमी या उसे खत्म करने का अनुरोध कर सकता है.
  • अगर पत्नी व्यभिचार या गंभीर दुर्व्यवहार की दोषी पाई जाती है, तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है या रकम कम कर सकता है.

अगर हालात बदलते हैं (जैसे पत्नी की दूसरी शादी हो जाती है, उसे नौकरी मिल जाती है, या उसकी इनकम बढ़ जाती है), तो पति मेंटेनेंस पेमेंट में बदलाव या उसे खत्म करने के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है.

पत्नी के अधिकार

  • हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, एक पत्नी अपने पति की कमाई और संपत्ति से गुज़ारा भत्ता या मेंटेनेंस का दावा कर सकती है.
  • पत्नी द्वारा कमाया गया पैसा या मायके से मिले गहने और दूसरी संपत्ति पूरी तरह से उसी की होती है. यह स्त्रीधन (महिला की संपत्ति) की श्रेणी में आता है.
  • अगर पति कमा नहीं रहा है, तब भी एक हाउसवाइफ पत्नी उससे मेंटेनेंस का दावा कर सकती है.
  • तलाक के बिना भी, अगर पत्नी अपना गुज़ारा नहीं कर पा रही है, तो वह अपने भरण-पोषण के लिए मेंटेनेंस का दावा कर सकती है.
  • मेंटेनेंस तय करते समय, कोर्ट पति की इनकम, संपत्ति, रहन-सहन का स्तर और पत्नी की ज़रूरी ज़रूरतों पर विचार करता है.
  • अगर पति मेंटेनेंस देने में नाकाम रहता है, तो पत्नी इसे वसूलने के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकती है, और पति की संपत्ति कुर्क की जा सकती है.
  • महिलाएं मुफ्त कानूनी सहायता, यानी मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व का भी फायदा उठा सकती हैं.

किन हालात में पत्नी नहीं ले सकती गुज़ारा भत्ता

हमने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी का ज़िक्र किया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि एक काबिल महिला गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऐसे ही फैसले दिए हैं. हालांकि, यह हर मामले पर लागू नहीं होता. ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो पत्नी नौकरी करती है, वह गुज़ारा भत्ता क्लेम करने की हकदार न हो. ऐसा आमतौर पर उन मामलों में होता है जहाँ पत्नी किसी अच्छी सरकारी या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पोजीशन पर होती है, और पति भी उतनी ही सैलरी कमाता है. इसके अलावा, इन मामलों में शादी अक्सर ज़्यादा समय तक नहीं चलती, और कपल के बच्चे नहीं होते. क्योंकि पत्नी किसी भी तरह से अपने पति पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती, इसलिए जब गुज़ारा भत्ता माँगा जाता है तो कोर्ट ऐसे फैसले लेता है.

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