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दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों को किया जाएगा सीज, इस तारीख से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, CAQM ने लिया बड़ा फैसला

इस निर्णय के पीछे उद्देश्य सर्दियों से पहले एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। 1 नवंबर के बाद इन जिलों में "एंड ऑफ लाइफ" श्रेणी में आने वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।

By: Ashish Rai | Published: July 8, 2025 8:38:58 PM IST



  Fuel Ban on Old Petrol Diesel Vehicle : दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। यानी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को 31 अक्टूबर तक पेट्रोल और डीजल मिलता रहेगा। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की आज हुई बैठक में लिया गया।

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CAQM ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को माना

सूत्रों के मुताबिक CAQM ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को मान लिया है जिसमें मांग की गई थी कि यह बैन केवल दिल्ली में नहीं, बल्कि पूरे NCR में एक साथ लागू किया जाए। अब यह फ्यूल बैन दिल्ली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गुरुग्राम और सोनीपत में एक साथ लागू होगा। CAQM जल्द ही इस फैसले से जुड़ा डायरेक्शन 89 का संशोधित आदेश (अमेंडमेंट) जारी करेगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

इस निर्णय के पीछे उद्देश्य सर्दियों से पहले एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। 1 नवंबर के बाद इन जिलों में “एंड ऑफ लाइफ” श्रेणी में आने वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने वाहनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर लें या उन्हें स्क्रैप करवा लें।

प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर फैसला

दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए पुराने वाहनों पर कार्रवाई के मद्देनजर एक जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों में ईंधन भरने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ वाहन जब्त करने का प्रावधान था। सीएनजी वाहनों को इससे छूट दी गई थी। यह कदम राजधानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया। हालांकि, व्यापक विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए पुनर्विचार की बात कही। दिल्ली सरकार नए सुझाव लेकर सीएक्यूएम के पास गई और आज फैसला आया कि ऐसे पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को एक नवंबर 2025 से ईंधन नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार दिल्ली के साथ एनसीआर को भी इसमें शामिल किया गया है।

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