Home > देश > PAN Aadhaar Link: चूक गए तो पछताएंगे! पैन-आधार लिंक न कराने पर नहीं होगा कोई नाम, ये है आखिरी तारीख, जान लें तरीका

PAN Aadhaar Link: चूक गए तो पछताएंगे! पैन-आधार लिंक न कराने पर नहीं होगा कोई नाम, ये है आखिरी तारीख, जान लें तरीका

PAN-Aadhaar Link Process: पैन-आधार लिंक करना काफी जरूरी है. इसे समय पर लिंक करने की डेट आ गई है. समय पर लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे बैंकिंग, निवेश और ITR से जुड़ी दिक्कतें होंगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: November 10, 2025 11:44:45 AM IST



PAN-Aadhaar Link: आधार कार्ड एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसका उपयोग हर चीज में होता है. अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ये साफ कर दिया है कि सभी पैन कार्डधारकों को अपना पैन आधार से जोड़ना जरूरी है. इसके लिए सरकार ने लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 तय की है.

CBDT के निर्देशों के अनुसार, अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा. पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद आप कई जरूरी वित्तीय और सरकारी काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए समय रहते ये प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है.

किन लोगों के लिए लिंक करना जरूरी है?

वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें बताया गया कि जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरॉलमेंट आईडी (Aadhaar Enrolment ID) के आधार पर पैन कार्ड जारी किया गया है, उन्हें अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर आपका पैन कार्ड आधार एनरॉलमेंट आईडी के जरिए बनाया गया था, तो आधार नंबर मिलने के बाद लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

 न लिंक करने पर क्या होगी परेशानी?

अगर आपने समय पर पैन और आधार को लिंक नहीं किया, तो इसका असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा.

 पैन इनएक्टिव होने पर आप बैंक खाता या डीमैट खाता नहीं खोल पाएंगे.
 फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयर बाजार में इंवेस्ट नहीं कर सकेंगे.
 बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा नकद जमा नहीं कर पाएंगे.
 SIP या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे.
 सबसे महत्वपूर्ण, आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर सकेंगे.
 इसके अलावा मकान, वाहन या अन्य बड़ी संपत्ति खरीदने-बेचने में भी दिक्कत आएगी.

 पैन-आधार लिंक कैसे करें?

1. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं: [https://www.incometax.gov.in/iec/foportal](https://www.incometax.gov.in/iec/foportal)
2. बाईं ओर मौजूद ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
3. अब अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
4. इसके बाद ‘Validate’ बटन दबाएं.
5. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.
6. ओटीपी डालने के बाद आपकी पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

पैन और आधार को लिंक कराना अब सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जरूरी प्रक्रिया बन गई है. अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें. समय रहते पैन-आधार लिंक करा लें ताकि आगे किसी भी आर्थिक या कानूनी परेशानी से बचा जा सके.

Advertisement