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Mumbai Masseuse Customer Fight: मुंबई में एक मसाज करने वाली और 46 साल की महिला के बीच लड़ाई का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दोनों महिलाएं आपस में हिंसक लड़ाई करती दिख रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना बुधवार को हुई, जब अर्बन कंपनी (UC) की मसाज करने वाली एक क्लाइंट के घर पहुंची और पाया कि उसने बुकिंग कैंसिल कर दी थी.
वायरल वीडियो में मसाज करने वाली बेडरूम में खड़ी होकर अपने मोबाइल फोन से कस्टमर का वीडियो रिकॉर्ड करती दिख रही है. कस्टमर उसे घर से जाने के लिए कहती सुनाई दे रही है.
‘घर में खड़े होकर बदतमीज़ी नहीं करना’
क्लिप में महिला कहती है, “घर में खड़े होकर बदतमीज़ी नहीं करना.” इसके बाद वह मसाज करने वाली का बैग छीनने की कोशिश करती दिखती है, जिस पर मसाज करने वाली विरोध करती है और कहती है कि वह घटना को रिकॉर्ड कर रही है.
बाद में वीडियो में दोनों महिलाएं एक-दूसरे को मारती दिखती हैं. क्लिप के एक हिस्से में, कस्टमर मसाज करने वाली को बिस्तर पर फेंकती दिखती है. एक और पल में, मसाज करने वाली कस्टमर के बाल पकड़े हुए दिखती है.
यह एक पागल औरत है…
महिला का बेटा, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कहता सुनाई देता है, “यह एक पागल औरत है. यह मेरे घर में आई और मेरी माँ को मारने लगी.” वह यह भी कहता है, “पुलिस को बुलाऊँगा, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा.”
📍#Mumbai Wadala: A therapist from #Urban Company, a home-based service platform, had arrived to perform a massage. However, when the therapist arrived, the woman canceled her session.
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— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 23, 2026
कहां से शुरू हुआ पूरा मामला?
शिकायतकर्ता, शाहनाज़ वाहिद सैय्यद, एक पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल हैं और अपने 18 साल के बेटे के साथ वडाला ईस्ट के भक्ति पार्क में रहती हैं. फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने फ्रोजन शोल्डर के दर्द के लिए अर्बन कंपनी के ज़रिए मसाज बुक किया था. बाद में उन्होंने थेरेपिस्ट के पोर्टेबल मसाज बेड को खराब हालत में और अपने घर में इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त पाकर सेशन कैंसिल कर दिया.
आउटलेट ने बताया कि सैय्यद ने आरोप लगाया कि कैंसिल करने के बाद, मसाज करने वाली ने उनके बाल खींचे, उनकी आँख में खरोंच मारी और घर से निकलने से पहले उन्हें ज़मीन पर धक्का दिया.
महिला की पहचान 32 साल की अश्विनी शिवनाथ वर्तापी के रूप में हुई है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रक्रियात्मक प्रावधानों के साथ एक गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है.