UP SIR Voter List: आज जारी होगा यूपी SIR का ड्राफ्ट रोल, लिस्ट में नहीं मिला नाम; तो ऐसे करें चेक

UP SIR Draft Voter List 2026 out: यूपी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 आज eci.gov.in पर 6 जनवरी, 2026 को जारी कर दी गई हैं. इस लिस्ट में हटाए गए नामों की जानकारी दी जाएगी. जिसके बाद वोटर्स 6 फरवरी 2026 तक छूटे गए नामों या फिर सुधारों के लिए आवेदन कर सकते हैं. वोटर्स को "अनमैप्ड" मार्क किया गया है, उन्हें फॉर्म 6, 7, या 8 के ज़रिए तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा.

Published by Preeti Rajput

UP SIR Draft Voter List 2026: उत्तर प्रदेश की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज, 6 जनवरी 2026 को जारी की जाने वाली है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) उत्तर प्रदेश के लिए इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आधिकारिक तौर पर आज जारी कर देगा. यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद जारी की जा रही हैं. जो वोटर लिस्ट को साफ करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. वोटर्स 6 फरवरी 2026 तक छूटे गए नामों या फिर सुधारों के लिए आवेदन कर सकते हैं. वोटर्स कोअनमैप्डमार्क किया गया है, उन्हें फॉर्म 6, 7, या 8 के ज़रिए तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने पुष्टि की कि हालांकि यह मूल रूप से 31 दिसंबर को जारी होने वाली थी, लेकिन 15,000 से ज़्यादा नए पोलिंग बूथ बनाने और हर एक जनगणना फॉर्म के डिजिटलीकरण के कारण लिस्ट आज जारी की जाएगी. 

UP SIR ड्राफ्ट रोल में अपना नाम कैसे चेक करें?

ऑनलाइन : 

  • वोटर्स सर्विस पोर्टल: voters.eci.gov.in पर जाएं.
  • स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) – 2026″ सेक्शन पर क्लिक करें.
  • अपना वोटर ID (EPIC) नंबर डालें.
  • कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.
  • DF ड्राफ्ट रोल डाउनलोड करने के लिए ceouttarpradesh.nic.in पर जाएं.

2. ऑफलाइन तरीका:

  • पोलिंग स्टेशन पर जाएं: ड्राफ्ट रोल की फिजिकल कॉपी आज से सभी स्थानीय पोलिंग स्टेशनों पर सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध हैं.
  • बूथ लेवल ऑफिसर (BLO): आप ASD लिस्ट (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत) देखने के लिए सीधे अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं. 

अगर लिस्ट से गायब हैं नाम तो क्या करें

  • फ़ॉर्म 6: अगर आपका नाम नहीं है या आप नए वोटर हैं (1 जनवरी, 2026 तक 18+).
  • फ़ॉर्म 7: नाम शामिल होने पर आपत्ति जताने के लिए (जैसे, मृत या शिफ्ट हुए वोटर).
  • फ़ॉर्म 8: अगर आपका नाम है लेकिन उसमें गलतियाँ हैं (गलत पता, फ़ोटो, या स्पेलिंग).
  • अनमैप्ड” वोटर: अगर आप 1.25 करोड़ “अनमैप्ड” वोटरों में से हैं, तो आपको एक नोटिस मिलेगा. नोटिस के दौरान नाम कटने से बचने के लिए आपको एक सेल्फ़-अटेस्टेड ID प्रूफ़ (आधार, पासपोर्ट, या बर्थ सर्टिफ़िकेट) देना होगा.

 

Preeti Rajput

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