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Mathura News: यमुना में सख्ती! बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगी नाव, लाइफ जैकेट अब हुई अनिवार्य

Mathura News: यमुना में सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, अब बिना पंजीकरण कोई भी नाव संचालित नहीं हो सकेगी.

By: Preeti Rajput | Published: April 20, 2026 5:01:20 PM IST



Mathura boat rules: मथुरा की यमुना में नौका विहार को सुरक्षित बनाने और नियमों के दायरे में लाने के लिए नगर निगम मथुरा-वृंदावन ने सोमवार से नाविकों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नगर निगम द्वारा बनाए गए ‘बायलॉज-2024’ के तहत अब बिना पंजीकरण और सुरक्षा मानकों के किसी भी नाव, मोटर बोट या स्टीमर का संचालन प्रतिबंधित रहेगा.
 
सह नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी ने बताया कि पंजीकरण का कार्य मथुरा के विश्राम घाट और वृंदावन के केसी घाट पर शुरू किया गया है. इसके लिए बाकायदा शुल्क भी निर्धारित किया गया है, जिसमें सामान्य नाव के लिए 1000 रुपये, मोटर बोट के लिए 5000 रुपये और स्टीमर के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष देय होंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पंजीकरण कराना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निगम द्वारा तय सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.

सुरक्षा मानकों का करना होगा पालन

नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक नाविक को अपनी नाव में सवारियों के लिए लाइफ जैकेट रखना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही नाव पर आग बुझाने का यंत्र (अग्निशमन यंत्र), रस्सी, टॉर्च और फर्स्ट एड किट (प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स) भी रखनी होगी. सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक नाव पर एक ‘रेड लाइन’ (लाल रेखा) अंकित की जाएगी. यदि यह रेखा पानी में डूबती है, तो इसका अर्थ होगा कि नाव में क्षमता से अधिक सवारी बैठी हैं, जो दंडनीय अपराध माना जाएगा.

इंजन और नाव की फिटनेस की होगी जांच

सह नगर आयुक्त ने बताया कि अक्सर नावों में जुगाड़ के इंजन (बाइक आदि के) इस्तेमाल की शिकायतें मिलती हैं. अब सक्षम अधिकारियों द्वारा नाव की फिटनेस, उसकी मजबूती और इंजन की गुणवत्ता का गहन परीक्षण किया जाएगा. अधिकारी से ‘ओके’ रिपोर्ट मिलने के बाद ही नाव के संचालन की अनुमति दी जाएगी.

यमुना में चलने वाली नावों की समय-समय पर होगी आकस्मिक जांच

नगर निगम मथुरा-वृंदावन के सह नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी ने बताया कि नगर निगम के बायलॉज-2024 के तहत नावों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. यमुना में चलने वाली नावों की समय-समय पर आकस्मिक जांच की जाएगी. यदि कोई नाविक बिना लाइफ जैकेट या तय मानक के बिना नाव चलाते पाया गया, तो उसका पंजीकरण निरस्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. 
 
 
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