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Paliyekkara Toll Plaza: ‘सड़क खराब हालत में है, टोल कैसे वसूल सकते हैं… CJI बीआर गवई ने लगाई NHAI को फटकार, कहा – सड़कों की स्थिती दयनीय

CJI On NHAI Poor Road: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा दायर याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए, केरल उच्च न्यायालय द्वारा त्रिशूर के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल संग्रह को निलंबित करने के आदेश पर, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय एजेंसी से पूछा कि जब सड़कें इतनी दयनीय स्थिति में हैं, तो वह टोल कैसे वसूल सकती है।

Published by Shubahm Srivastava

CJI On NHAI Poor Road: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा दायर याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए, केरल उच्च न्यायालय द्वारा त्रिशूर के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल संग्रह को निलंबित करने के आदेश पर, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय एजेंसी से पूछा कि जब सड़कें इतनी दयनीय स्थिति में हैं, तो वह टोल कैसे वसूल सकती है।

आप लोगों से टोल लेते हैं और सेवाएँ प्रदान नहीं करते…

दो न्यायाधीशों वाली पीठ के सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, दोनों ने कहा कि उन्होंने सड़क की खराब स्थिति का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि “जब सड़क इतनी खराब स्थिति में है – आप लोगों से टोल लेते हैं और सेवाएँ प्रदान नहीं करते…” ।

न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा, “सर्विस रोड का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। यह रियायतग्राही की ज़िम्मेदारी नहीं है। यह उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा?

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनएचएआई का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि राजमार्ग प्राधिकरण मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के उस फैसले से व्यथित है, जिसने रियायतग्राही को टोल संग्रह के निलंबन के कारण एनएचएआई से हुए नुकसान की वसूली करने की अनुमति दी थी।

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मेहता ने अदालत को बताया, “यह 65 किलोमीटर लंबी सड़क है। विवाद 2.85 किलोमीटर को लेकर है। इस राजमार्ग का निर्माण एनएचएआई ने किया था। कुछ चौराहे ब्लाइंड स्पॉट हैं, जहाँ हमें या तो अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने होंगे।”

सड़क पूरी होने से पहले ही आप टोल वसूलना शुरू कर देते हैं? – मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “आपको यह योजना के चरण में ही करना था। सड़क पूरी होने से पहले ही आप टोल वसूलना शुरू कर देते हैं?” सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चौराहे राजमार्ग के बाद आते हैं।

हालाँकि, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने बताया कि एनएचएआई द्वारा निर्दिष्ट चौराहे, जैसे मुनिंगूर, अंबाल्लूर, पेरम्बरा, कोराट्टी, चिरांगरा, आदि, टोल बूथ से काफी दूर हैं। न्यायमूर्ति चंद्रन ने एक मलयालम समाचार रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया गया था, जो टोल बूथ पर यातायात अवरोध के कारण अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका था।

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