गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड के साथ घूमने पर पुलिस पकड़े तो क्या करें? जानें आपके अधिकार

भारत में दो बालिग व्यक्तियों का साथ घूमना या होटल में ठहरना उनका कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 21) (Article 21) है. पुलिस बेवजह दखल नहीं दे सकती. सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर केवल अश्लील हरकतों (Obscene Act) (धारा 294) पर ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है. पकड़े जाने पर शांत रहें, वजह जानें और वकील को बुलाएं.

Published by DARSHNA DEEP

 Must know when you are roaming with your partner: भारत में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दो बालिग व्यक्तियों (Adults) को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला है. इसी अधिकार के तहत वे आपसी सहमति से कहीं भी साथ घूम सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं और यहां तक की होटल में भी ठहर सकते हैं. यह पूरी तरह कानूनी है और पुलिस बेवजह दखल नहीं दे सकती है.  पुलिस केवल सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करने पर ही IPC की धारा 294 के तहत कार्रवाई कर सकती है. अगर पुलिस आपको रोकती है, तो शांत रहें, गिरफ्तारी की वजह जानें और तुरंत अपने वकील को बुलाएं. 

क्या हैं आपके मौलिक अधिकार ?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Personal Liberty and Privacy) देता है. दो बालिग व्यक्ति, चाहे वे विवाहित हों या नहीं, अपनी निजी जिंदगी अपनी पूरी मर्जी के साथ आराम से जी सकते हैं. आपसी सहमति से साथ घूमने, फिल्म देखने, या होटल में ठहरने पर पुलिस या कोई तीसरे व्यक्ति को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. 

जब तक कोई अपराध न हुआ हो, तब तक पुलिस सिर्फ इसलिए किसी कपल को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि वे शादीशुदा नहीं हैं या साथ में घूम रहे हैं.

सार्वजनिक स्थान पर क्या करने से बचें?

अगर आप किसी पार्क, रेस्टोरेंट या बीच जैसे सार्वजनिक स्थानों पर साथ बैठें हो तो यह पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन इतना ध्यान ज़रूर रखें कि आपको अश्लील हरकत (Obscene Act) करने से बचना चाहिए. अगर कोई कपल सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करता है, तो पुलिस भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत उस कपल पर सख्त कार्रवाई भी करेगी. 

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अगर आप इस धारा के तहत दोषी पाए जाते हैं तो आपको तीन महीने तक की सजा भी हो सकती है. 

पुलिस कब कर सकती है गिरफ्तारी?

गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड के साथ घूमना या होटल में रहना अपने आप में किसी तरह का कोई अपराध नहीं है. पुलिस केवल कुछ ही परिस्थितियों में ही कार्रवाई कर सकती है. जिसमें कोई संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) हुआ हो, या फिर पुलिस के पास किसी तरह का कोई ठोस सबूत,व्यक्ति ने कानूनी आदेश की अवहेलना की हो, मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हो और व्यक्ति ने पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली हो.

पुलिस की कार्रवाई से कैस बच सकतें हैं आप?

अगर किसी भी वजह से पुलिस आपको रोकती है या कार्रवाई करती है, तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा अधिकार है. विनम्रता से पुलिस से बात करने की कोशिश करें और साथ ही पुलिस से बहस न करें. आपको अपने वकील को बुलाने और कानूनी सहायता लेने का भी पूरा-पूरा अधिकार है. 

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