Jana Nayagan Movie: विजय थलपति की फिल्म ‘जन नायकन’ 9 फरवरी को रिलीज होने वाली थी. लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी न मिलने की वजह से फिल्म रूक गई है. मेकर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिछले एक महीने से केस पेंडिंग है. हाल ही में ‘जन नायकन’ के मेकर्स ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के खिलाफ केस वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की है. मेकर्स के वकील ने मद्रास हाई कोर्ट रजिस्ट्री को इस मामले की जानकारी दी है. आज मद्रास हाई कोर्ट में फिल्म “जन नायकन” को लेकर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने क्या कहा जानें.
मद्रास हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया?
मद्रास हाई कोर्ट ने “जन नायकन” के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के खिलाफ अपना एक महीने पुराना केस वापस लेने की परमिशन दे दी है. जस्टिस पी.टी. आशा की सिंगल बेंच ने मंगलवार सुबह 10:30 बजे केस की सुनवाई की है. अब “जन नायकन” के मेकर्स को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी का इंतज़ार करना होगा.
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रिलीज डेट को लेकर अंदाज़े लगाए जा रहे
फ़ैन्स अभी भी फ़िल्म “जन नायकन” को लेकर एक्साइटेड है. ऐसी भी खबरें हैं कि फ़िल्म 20 फ़रवरी को रिलीज हो सकती है. लेकिन जब तक सेंसर बोर्ड हरी झंडी नहीं देता, तब तक इसे थिएटर में रिलीज नहीं किया जा सकता है.
फ़िल्म पर इतना विवाद क्यों हुआ?
एक्टर विजय एक्टिंग छोड़कर पॉलिटिक्स में आ रहे है. उनकी आख़िरी फ़िल्म, “जन नायकन,” 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी. लेकिन इसे सेंसर सर्टिफ़िकेट नहीं मिला था. इसलिए फ़िल्म बनाने वालों ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. 9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने सेंसर बोर्ड को फ़िल्म को सेंसर सर्टिफ़िकेट देने का आदेश दिया है. बाद में मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी है. इसलिए “जन नायकन” के प्रोड्यूसर्स ने मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है.
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हाल ही में “जन नायकन” के मेकर्स ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) के ख़िलाफ अपना केस वापस लेने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की थी. आज हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फ़ैसला सुनाया है. “जन नायकन” का अब सेंसर बोर्ड रिव्यू करेगा. इसके बाद ही फ़िल्म के बारे में कोई नई रिलीज जारी की जाएगी.

