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ऑफिस के लिए WFH से लेकर पुरानी कारों पर रोक तक, दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए इन सख्त नियमों का करना होगा पालन

Delhi AQI News: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कई कदम उठाए हैं. आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Published by Sohail Rahman

Delhi AQI News: दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) इस हफ़्ते ‘गंभीर’ कैटेगरी में गिरने के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ सख़्त कदम उठाए हैं, जिनमें ऑफिसों को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करना, कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले वाहनों पर बैन और PUC सर्टिफिकेट को ज़रूरी करना शामिल है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नए उपाय गुरुवार से लागू होंगे और ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (Air Quality Management Commission) द्वारा घोषित GRAP-4 प्रतिबंधों के अलावा हैं, क्योंकि शहर में शनिवार (13 दिसंबर, 2025) से लगातार तीन दिनों तक AQI ‘गंभीर’ कैटेगरी में दर्ज किया गया था.

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने घोषणा की कि सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को गुरुवार यानी (18 दिसंबर, 2025) से वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इस नियम में कई छूटें हैं, जिनमें इमरजेंसी वर्कर (Emergency Worker) और दिहाड़ी मजदूर (Daily Wage Workers) भी शामिल हैं.

वर्क फ्रॉम होम के लिए क्या-क्या गाइडलाइन? (What are the guidelines for working from home?)

कपिल मिश्रा ने घोषणा की है कि यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थानों पर लागू होगा, लेकिन ऑफिस आंशिक रूप से फिजिकल मोड में काम करते रहेंगे. आदेश के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्राइवेट ऑफिसों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधे से ज्यादा कर्मचारी फिजिकली वर्कप्लेस पर न आएं, जबकि बाकी लोग अनिवार्य रूप से घर से काम करें.

हालांकि, वर्क फ्रॉम होम का नियम इमरजेंसी और फ्रंटलाइन वर्कर पर लागू नहीं होगा, जिनमें अस्पतालों में काम करने वाले, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल विभाग, फायर डिपार्टमेंट और अन्य ज़रूरी सेवाओं में काम करने वाले लोग शामिल हैं. अन्य विभागों में पब्लिक और प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और स्वच्छता सेवाएं शामिल हैं.

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कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेगा 10 हजार रुपये का मुआवजा (Construction workers will receive a compensation of 10,000 rupees)

इसके अलावा, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर लगी पाबंदियों से प्रभावित होने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ₹10,000 का मुआवजा देने का एलान कर दिया है. दिल्ली के लेबर मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि GRAP IV जितने दिन लागू रहेगा, उतने दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मुआवज़ा दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है.

अनिवार्य PUC सर्टिफिकेट क्या है? (What is the mandatory PUC certificate?)

दिल्ली की हवा इन दिनों काफी खराब हो गई है. जिससे निपटने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कई कदम उठाए हैं. पिछले दो-तीन दिनों से चली आ रही गंभीर समस्या को देखते हुए दिल्ली की बीजेपी सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, कई चेकिंग की घोषणा की है और मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) से PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा.

PUC सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? (Why is a PUC certificate necessary?)

PUC सर्टिफिकेट का मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है जो नेशनल कैपिटल में अधिकृत PUC सेंटर्स पर वाहनों की एक साधारण एमिशन जांच के बाद जारी किए जाते हैं. PUC सर्टिफिकेट दो और तीन पहिया वाहनों के लिए ₹60 और 4 पहिया वाहनों के लिए ₹80 में जारी किया जाता है. डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की कीमत ₹100 है. यह भारत स्टेज IV और भारत स्टेज VI के नियमों का पालन करने वाले वाहनों के लिए 12 महीने के लिए वैलिड है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी.

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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या-क्या बताया? (What did Delhi’s Environment Minister Manjinder Singh Sirsa say?)

मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने ANI से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाले ट्रकों पर भी बैन लगा दिया गया है. मैं दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसे वाहन लाएं जो भारत स्टेज 6 (BS6) एमिशन स्टैंडर्ड का पालन करते हों. मनजिंदर सिंह ने यह भी घोषणा की है कि GRAP 3 और 4 लागू होने पर BS-6 कैटेगरी से नीचे के सभी वाहनों और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों को शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी. यह बैन गुरुवार से लागू होगा.

13 दिसंबर को हुई थी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की मीटिंग (The Air Quality Management Commission meeting was held on December 13)

13 दिसंबर को NCR और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की सब-कमेटी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई क्योंकि AQI ‘गंभीर’ कैटेगरी में चला गया था और GRAP के स्टेज-IV को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल कैपिटल में BS-3 और उससे नीचे के वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से सुरक्षा खत्म कर दी. बैन को लागू करने के लिए गुरुवार से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट टीमों को पेट्रोल पंप और बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए अपना खुद का कारपूलिंग ऐप लॉन्च करने की योजना की भी घोषणा की है. 

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