Bihar Vidhansabha Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर 2025 को होने जा रही है. इस चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है. चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने मतदान के दिन सभी मतदाताओं को सवेतन अवकाश (Paid Leave) के अधिकार का एलान किया है. यानी अगर आप वोटर हैं, तो उस दिन आपकी छुट्टी का कोई वेतन नहीं काटा जाएगा.
दो चरणों पर होगी वोटिंग
बिहार में इस बार दो चरणों में मतदान किया जाना है. आयोग की तरफ से एलान किया गया है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान किया जाएगा. वहीं मतों की गणना 14 नवंबर को की जानी है.
स्कूल, बैंक समेत सभी दफ्तर रहेंगे बंद?
मतदान के दिन सरकारी संस्थान बंद रहते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर. क्योंकि यहां के कर्मचारी या तो चुनाव कार्यों में शामिल होते हैं या फिर वोट डालने जाते हैं. वहीं निजी दफ्तरों को कर्मरियों को छुट्टी देनी होगा, ताकी वह बिना किसी परेशानी के वोट डाल सकें. अगर किसी संस्था को पूरी तरह बंद करना संभव न हो, तो सभी कर्मचारियों को शिफ्ट के अनुसार, वोट डालने का समय दिया जाएगा.
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चुनाव आयोग ने किया एलान
चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के तहत एलान किया कि किसी भी कार्यालय या निजी प्रतिष्ठान में काम करने वाले व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश देना होगा. इस छुट्टी को ‘सवेतन अवकाश’ कहा जाता है, यानी इस दिन काम पर न जाने के बावजूद वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी. जो भी नियोक्ता (Employer) इस कानूनी प्रावधान का पालन नहीं करेगा, उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा. क्योंकि वोट डालना हर किसी का अधिकार है.

