RBI Update: जब आप शाम को सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार अक्सर 1 या 2 रुपये का सिक्का लौटा देता है और कहता है, “यह सिक्का नहीं चलेगा, सर!” कई लोग अक्सर इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन से सिक्के मान्य हैं और कौन से नहीं. देश के कई शहरों में ऐसी घटनाएं आम हैं. कुछ लोगों को लगता है कि गोल 2 रुपये का सिक्का बंद हो गया है, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि छोटा 1 रुपये का सिक्का नकली है.
ऐसी अफवाहों को खत्म करने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने अब एक साफ़ और सीधा मैसेज जारी किया है. इसमें कहा गया है कि सभी सिक्के लीगल टेंडर हैं और कोई भी उन्हें लेने या बदलने से मना नहीं कर सकता.
RBI का पब्लिक मैसेज
RBI नियमित रूप से लोगों को बैंक नोट और सिक्कों के बारे में जानकारी देता रहता है, कभी सर्कुलर के ज़रिए तो कभी सोशल मीडिया के ज़रिए. इस बार, बैंक ने ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए WhatsApp के ज़रिए जानकारी जारी की है. RBI ने कहा है कि लोगों को सिक्कों के बारे में फैल रही किसी भी गलत जानकारी या अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए.
अलग-अलग डिज़ाइन के सिक्के भी मान्य हैं
RBI के मैसेज में सबसे ज़रूरी बात यह थी कि एक ही कीमत के सिक्कों के डिज़ाइन अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन वे सभी मान्य रहेंगे. इसका मतलब है कि 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये के सभी सिक्के, चाहे वे कैसे भी दिखते हों, चलन में स्वीकार किए जाने चाहिए. RBI ने यह भी कहा कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये तक के सभी सिक्के लीगल टेंडर हैं और लंबे समय तक चलन में रहेंगे.
दुकानदार मनमानी नहीं कर सकते
इस मैसेज से यह साफ़ हो गया है कि कोई भी दुकानदार या व्यापारी यह कहकर सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता कि वह वैलिड नहीं है. जब तक RBI ने आधिकारिक तौर पर किसी सिक्के को सर्कुलेशन से बाहर नहीं किया है, तब तक हर सिक्का लीगल टेंडर है और लेन-देन में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह, RBI ने सिक्कों को लेकर सबसे बड़े कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया है.