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PAN-आधार लिंक अनिवार्य! 31 दिसंबर की डेडलाइन से चूके तो बढ़ेंगी मुश्किलें, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रासेस

PAN Aadhaar Link: अगर आप टैक्स से जुड़े काम बिना रुकावट करना चाहते है, तो यह खबर आपके लिए अहम है. सरकार ने PAN-आधार लिंक को लेकर सख्त रुख अपनाया है और डेडलाइन नजदीक है. 31 दिसंबर से पहले यह जरूरी काम नहीं किया, तो आगे चलकर बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई काम अटक सकते हैं.

Published by Mohammad Nematullah

PAN Aadhaar Link: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नही किया है. तो यह लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है. सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है. इसके बाद 1 जनवरी 2026 से आपको पैन इनएक्टिव हो जाएगा. जैसे-जैसे डेडलाइन पास आ रही है, टैक्सपेयर्स के बीच चिंता बढ़ रही है.

वित्त मंत्रालय ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर साफ किया है कि जिन लोगों को पहले उनके आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर पैन जारी किया गया था. उन्हें अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना आधार नंबर देना होगा. सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना और नकली या डुप्लीकेट पैन के इस्तेमाल को रोकना है.

पैन इनएक्टिव हुआ तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा?

अगर आरको पैन आधान से लिंक नही है और इनएक्टिव हो जाता है तो आप कई जरूरी काम नही कर पाएंगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा. कई बैंक ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो सकते है. और इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से जुड़े ट्रांजैक्शन में भी दिक्कतें आ सकती है. आसान शब्दों में कहें तो आपकी रोजमर्रा की फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर असर पड़ सकता है.

रीएक्टिवेशन पर पेनल्टी लगेगी

अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन इससे आपकी जेब पर जरूर असर पड़ेगा. अपने पैन को रीएक्टिवेट करने के लिए आपको इसे अपने आधार से लिंक करना होगा और साथ ही ₹1,000 की पेनल्टी भी देनी होगी. इसलिए बेहतर है कि इसे समय पर लिंक कर लें और एक्स्ट्रा खर्च से बचें.

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आप घर बैठे आसानी से पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं

अच्छी खबर यह है कि पैन और आधार को लिंक करने का प्रोसेस बहुत आसान है. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यह काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है. खास बात यह है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों तरह के यूजर्स इस सुविधा का इस्तेमाल बिना लॉग इन किए कर सकते है.

ऑनलाइन लिंकिंग प्रोसेस क्या है?

ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर एक क्विक लिंक ऑप्शन है जहां आपको अपना पैन और आधार डिटेल्स भरनी होंगी. जरूरी डिटेल्स वेरिफाई करने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन पर एक OTP मिलेगा. OTP डालने के बाद आपकी लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी. प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन भी मिलेगा.

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अक्सर देखा जाता है कि लोग ऐसे कामों को आखिरी तारीख तक टाल देते है. जिससे धीमे सर्वर या टेक्निकल दिक्कतों के कारण समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए सलाह दी जाती है कि 31 दिसंबर 2025 तक इंतज़ार न करें और किसी भी आखिरी मिनट की परेशानी से बचने के लिए अभी अपना पैन और आधार लिंक करें.

अपना पैन और आधार लिंक करना एक आसान काम है. लेकिन इसे नजरअंदाज करने से बड़ी समस्याएं हो सकती है. इस प्रोसेस को समय पर पूरा करने से न सिर्फ आप पेनल्टी से बचेंगे बल्कि यह आपको भविष्य में होने वाली किसी भी फाइनेंशियल परेशानी से भी बचाएगा.

Mohammad Nematullah

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