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मिडल क्लास की जेब पर पड़ेगा अब कम बोझ! GST 2.0 से मिलेगी टैक्स में राहत

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2017 में GST लागू होने के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है. उन्होंने GST 2.0 नाम से एक नई आसान और दो स्तरों वाली कर प्रणाली पेश की है

Published by Anshika thakur

GST 2.0: बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2017 में GST लागू होने के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है. उन्होंने GST 2.0 नाम से एक नई आसान और दो स्तरों वाली कर प्रणाली पेश की है ताकि टैक्स लगाना और समझना दोनों आसान हो सके.

GST परिषद की 56वीं बैठक में यह फैसला हुआ है कि अब 12% और 28% की टैक्स दरें खत्म कर दी जाएंगी. इसके बाद सिर्फ दो मुख्य टैक्स दरें होंगी 5% और 18%. साथ ही कुछ हानिकारक और महंगी चीजों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा. नए नियम 22 सितंबर से लागू होंगे जो नवरात्रि के पहले दिन है.

बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बदलाव सबकी सहमति से किए गए हैं. अब सिर्फ दो टैक्स दरें होंगी. गाड़ियों, जरूरत की चीजों, दवाओं और घर बनाने की चीजों पर टैक्स कम किया गया है जबकि महंगी और नुकसान पहुंचाने वाली चीजों पर नया 40% टैक्स लगाया गया है.

क्या सस्ता मिलेगा है

रोज़ इस्तेमाल की चीज़ें: अब टॉयलेट सोप, हेयर ऑयल, शैंपू, टूथब्रश, किचन और टेबल और किचन के बर्तन जैसी रोजमर्रा की चीजों पर पहले 18% टैक्स लगता था लेकिन अब सिर्फ 5% GST लगेगा.

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खाने के सामान: पनीर, UHT दूध और पराठे सहित सभी प्रकार की भारतीय रोटियाँ अब GST से मुक्त हैं जो 5% से घटकर शून्य हो गया है. भुजिया, नमकीन, सॉस, कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता, मक्खन और घी जैसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा.

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स्वास्थ्य सेवा: अब 33 जरूरी दवाइयों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा जबकि पहले इन पर 12% टैक्स लगता था. आंखों की रोशनी सुधारने वाले चश्मे और गॉगल्स पर टैक्स 28% से कम करके 5% कर दिया गया है.

आवास: सीमेंट एक प्रमुख निर्माण सामग्री है उस पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दी गई है जिससे बनाने में खर्च काफी कम हो गया है.

ऑटोमोबाइल और टिकाऊ सामान: अब डिशवॉशर, एयर कंडीशनर और 32 इंच से बड़े टीवी पर टैक्स की दर 28% से कम करके 18% कर दी गई है. अब सभी साइज के टीवी पर केवल 18% टैक्स लगेगा. इसी तरह 350cc से कम की छोटी कारों, मोटरसाइकिलों और तिपहिया वाहनों पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. 1200cc से कम की पेट्रोल कारों और 1500cc से कम की डीजल कारों पर भी अब 18% टैक्स लगेगा. ट्रक, बस और एम्बुलेंस जैसे बड़े वाहनों को भी 18% टैक्स के दायरे में लाया गया है. इसके साथ ही सभी ऑटो पार्ट्स पर भी अब समान रूप से 18% टैक्स लगाया जाएगा.

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मजदूर प्रधान क्षेत्र: संगमरमर, हस्तशिल्प और ग्रेनाइट के टुकड़ों के साथ-साथ चमड़े के बीच वाले सामान पर अब टैक्स सिर्फ 5% लगेगा जो पहले 12% था. प्राकृतिक मेन्थॉल (जो मिंट जैसा होता है) पर टैक्स भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इंसान द्वारा बनाए गए धागों और फाइबर पर भी टैक्स कम करके 5% कर दिया गया है जो पहले 18% और 12% था. इससे इन चीज़ों की कीमतें सस्ती होंगी.

Anshika thakur
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