Cigarette Price Hike: भारत सरकार ने 1 फरवरी से सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार नई एक्साइज ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति हजार स्टिक ₹2050 से ₹8500 तक होगी. यह टैक्स मौजूदा 40 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा होगा.
फिलहाल भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स लगभग 53 प्रतिशत है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुझाए गए 75 प्रतिशत स्टैंडर्ड से काफी कम है. सरकार का मानना है कि नई एक्साइज ड्यूटी इस अंतर को कम करने में मदद करेगी और तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को कम करने में योगदान देगी.
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इससे पहले दिसंबर 2024 में सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दी थी. जिसने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अस्थायी लेवी को एक स्थायी टैक्स सिस्टम से बदल दिया था. यह नई एक्साइज ड्यूटी इसी संशोधित कानून के तहत लागू की जा रही है.
इस फैसले से सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर देश भर के लाखों धूम्रपान करने वालों पर पड़ेगा. इसके अलावा इससे ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया जैसी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर भी दबाव पड़ने की संभावना है. सरकार का मकसद टैक्स बढ़ाकर तंबाकू की खपत को कम करना और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना है.
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उम्मीद है कि इस नई पॉलिसी से तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आएगी, जो आखिरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होगी.