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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक लोगों को दे दी बड़ी राहत!

India Immigration Rules: मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर, 2024 तक इन देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना भी भारत में रहे सकेंगे।

By: Shubahm Srivastava | Published: September 3, 2025 5:39:13 PM IST



India Immigration Rules: मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर, 2024 तक इन देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना भी भारत में रहे सकेंगे। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं।

आपको बता दें कि एक सितंबर को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश कर चुके गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिकों को तुरंत देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इसमें नागरिकता देने का कोई जिक्र नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने पहले किया पोस्ट फिर किया डिलीट

1 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के बाद, केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांतो मजूमदार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, ’31 दिसंबर 2024 तक भारत आए गैर-मुस्लिमों को सीएए के तहत देश की नागरिकता मिल जाएगी।’

लेकिन बाद में उन्होंने यह पोस्ट हटा दी और नए कानून का हवाला देते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत में रहने की अनुमति मिल जाएगी।

किसको मिलेगा इस फैसले से फायदा?

गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी पर गौर करें तो ये आदेश सिर्फ नागरिकता देने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ डिपोर्टेशन से छूट देने के लिए है। इसके मायने ये है कि 1 दिसंबर 2024 तक भारत आए गैर-मुस्लिम विदेशियों को अवैध प्रवासी मानकर फिलहाल निकाला नहीं जाएगा। यह छूट मुस्लिम अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होगी, और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

घुसपैठियों को निकाला जाएगा देश से बाहर

देश में इस समय घुसपैठियों को बाहर निकालने का मुद्दा गरमाया हुआ है। मोदी सरकार भी कई मौकों पर दोहरा चुकी है कि सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। नए आदेश के बाद, अवैध मुस्लिम प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार नागरिकता और आव्रजन नीति में धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है, जबकि सत्ताधारी दल इसे ‘उत्पीड़ित समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने वाला कदम’ बता रहा है।

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