December 31 deadline: नए साल को शुरु होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. साल का आखिरी महीना दिसंबर टैक्स और फाइनेंस से जुड़े काम निपटाने के लिए बेहद जरुरू होता है. 31 दिसंबर को अब कुछ ही घंटे बाकी है. इस दिन कई जरुरी कामों की डेडलाइन खत्म होने वाली है. अगर तय समय पर काम नहीं किए गए तो जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके साथ ही कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना होगा. दिसंबर खत्म होने से पहले आप अपने सभी काम निपटा लें.
ITR फाइल करना
अगर टैक्सपेयर तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो उनके पास अभी 31 दिसंबर तक का मौका है. आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर अभी भी आपने लापरवाही की तो आगे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा सकता है.
बिलेटेड रिटर्न भरना
अब तक मूल ITR फाइल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर तक का मौका फिलहाल आपके पास है. हालांकि इसके लिए आपको लेट फीस चुकानी होगी. सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर अधिकतम जुर्माना करीब 5 हजार देना होगा. इसके साथ ही ब्याज भी देना पड़ सकता है.
रिवाइज्ड रिटर्न में सुधार
अगर ITR भरते समय किसी तरह की गलती हो गई है तो 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. संशोधन के बाद अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है.
आधार-पैन लिंक करना
अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, तो आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है. यह काम 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें. वरना आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट
RBI के निर्देशों के मुताबिक, सभी बैंक लॉकर धारक अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कर लें. इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अगर आपने यह अपडेट नहीं किया तो सुविधा पर रोक लग सकती है.