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सभी बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 नवंबर से लागू हो रहे बड़े नियम

अब 1 नवंबर 2025 से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट और लॉकर पर एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं. ग्राहक अगर चाहें तो वे कभी भी नॉमिनी बदल सकते हैं या हटा सकते हैं.

By: Anshika thakur | Published: November 1, 2025 8:25:44 PM IST



RBI New Guidelines: नवंबर के महीने की शुरुआत के साथ बैंकिंग के कुछ अहम नियमों में बदलाव हुआ है. यदि आपके पास सेविंग अकाउंट या बैंक लॉकर है तो आपके लिए एक जरूरी सूचना है. अब 1 नवंबर 2025 से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट और लॉकर पर एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं. अब आप अपनी जमा की रकम या लॉकर में रखी चीजों के लिए एक से ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं.

जानें नया नियम क्या है

RBI के नए नियम सभी बैंकों पर लागू होंगे चाहे वे सरकारी, निजी, को-ऑपरेटिव या ग्रामीण बैंक हों. अब हर बैंक को अपने ग्राहकों को नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. यदि कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहता तो उसे एक लिखित घोषणा देने की जरूरत होगी. अब बैंक अकाउंट खोलने या लॉकर देने में देर नहीं हो सकती.

बैंकों पर नई जिम्मेदारी

अब बैंक को नॉमिनी फॉर्म मिलने के तीन कामकाजी दिनों के भीतर पावती यानी acknowledgment देना होगा. पासबुक या फिक्स्ड डिपॉजिट की रसीद पर यह साफ तौर पर दिखेगा कि नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है. बैंक को अपने सिस्टम में नॉमिनी का नाम दर्ज करना जरूरी होगा.

क्या नॉमिनी बदल या हटा सकेंगे?

ग्राहक अगर चाहें तो वे कभी भी नॉमिनी बदल सकते हैं या हटा सकते हैं. बैंक को ग्राहक की लिखित मांग पर यह बदलाव जल्दी करना होगा. यदि नॉमिनी की जानकारी गलत है या बैंक उसे नहीं मानता तो बैंक को तीन दिनों के अंदर कारण लिखकर देना होगा.

क्लेम रिजोल्यूशन में भी अब बदलाव होंगे

RBI के नियम के अनुसार ग्राहक की मौत के बाद बैंक को 15 दिनों के भीतर दावे का समाधान करना होगा अन्यथा उसे मुआवजा देना होगा.

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