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19 Minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा, पुलिस ने बताई सच्चाई, Video देखने से पहले जान लें

19 Minute 34 Second Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहे 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के एक अधिकारी ने इस वीडियो की सच्चाई बताते हुए लोगों से शेयर नहीं करने की अपील की है. अगर इसके बावजूद आप ऐसा करते हैं तो आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है.

Published by Hasnain Alam

19 Minute 34 Second Viral video: सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो 19 मिनट 34 सेकंड का है. वीडियो असली है या नकली, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. उससे पहले आपको यहां बता दें कि अगर गलती से भी यह वीडियो मिल जाए, तो इसे शेयर न करें, नहीं तो आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा.

इस वीडियो ने कई लड़कियों को बदनाम किया है, खासकर सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली लड़कियों को. लोग दूसरी लड़कियों को 19 मिनट के वीडियो में दिखने वाली लड़की समझ कर सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट्स कर रहे हैं.

दरअसल, 19 मिनट, 34 सेकंड के वीडियो में एक कपल आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद, कई लोग इंस्टाग्राम पर कुछ लड़कियों की तुलना 19 मिनट के वीडियो में दिख रही लड़की से कर रहे हैं.

स्वीट जन्नत नाम की लड़की से मांगे जा रहे वीडियो

ऐसा ही कुछ स्वीट जन्नत नाम की एक लड़की के साथ हुआ. पीड़िता ने खुद पोस्ट करके साफ किया कि वीडियो में दिख रही लड़की वह नहीं है. लेकिन कई यूजर्स उसे सोशल मीडिया पर मैसेज करके वीडियो की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं.

यह भी दावा किया जा रहा है कि 19.34 सेकंड का वीडियो युवक ने AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है. ये भी कहा जा रहा कि यह कोई एडल्ट मूवी का भी पार्ट हो सकता है. लेकिन, अब हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने इस वीडियो के बारे में बड़ी बातें बताई हैं.

पुलिस के अधिकारी ने 19 मिनट के वीडियो को लेकर क्या कुछ बताया?

हरियाणा पुलिस के अधिकारी ने बताया- “एक 19 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वह AI जेनरेटेड वीडियो है. अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि कोई फोटो या वीडियो AI जेनरेटेड है, तो एक वेबसाइट है ‘साइट इंजन डॉट कॉम’ यहां से चेक कर सकते हैं.”

इसके आगे उन्होंने बताया कि अगर आप किसी के ऐसे वीडियो को शेयर करते हैं, तो आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसमें दो लाख रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक के लिए जेल हो सकती है. उन्होंने कहा कि बिना वेरीफाई किए इस तरह के वीडियो को शेयर करने से बचें.

Hasnain Alam
Published by Hasnain Alam

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