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अगर स्कीम में पैसे फंस गए हैं तो घबराएं नहीं! RBI का ‘SACHET पोर्टल’ दिलाएगा आपका हक, जानिए कैसे

ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी (Online Financial Frauds) के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. कई बार लोग फर्जी स्कीमों, चिट-फंड कंपनियों या झूठे निवेश प्लेटफॉर्म्स के जाल में फंस जाते हैं. ऐसे में न तो पैसे वापस मिलते हैं और न ही कोई मदद का रास्ता नजर आता है.

Published by Renu chouhan

आज के समय में ज्यादातर लोग अपने पैसे को ऑनलाइन निवेश (Online Investment) के जरिए बढ़ाना चाहते हैं. इंटरनेट और डिजिटल बैंकिंग की सुविधा ने जहां जीवन आसान बना दिया है, वहीं ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी (Online Financial Frauds) के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. कई बार लोग फर्जी स्कीमों, चिट-फंड कंपनियों या झूठे निवेश प्लेटफॉर्म्स के जाल में फंस जाते हैं. ऐसे में न तो पैसे वापस मिलते हैं और न ही कोई मदद का रास्ता नजर आता है.

लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसी स्थिति में मदद के लिए एक खास ऑनलाइन पोर्टल SACHET (सचेत) शुरू किया है. यह पोर्टल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो किसी धोखाधड़ी वाली स्कीम में पैसा फंसने के बाद शिकायत दर्ज करना चाहते हैं.

क्या है SACHET पोर्टल?
SACHET Portal एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे RBI ने वित्तीय सुरक्षा के लिए शुरू किया है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए एक आसान माध्यम देना है. यह पोर्टल सीधे RBI, SEBI, IRDAI और अन्य नियामक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, ताकि शिकायत का निपटारा जल्दी हो सके.

इस पोर्टल की एक खासियत यह है कि शिकायत दर्ज करने के बाद आप उसका स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. यानी आपको यह भी पता रहेगा कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है. इसके अलावा, आप इस पोर्टल का इस्तेमाल किसी कंपनी या संस्था की जानकारी जांचने के लिए भी कर सकते हैं — जिससे भविष्य में फर्जी स्कीमों में निवेश करने से बचा जा सके.

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कैसे करें शिकायत SACHET पोर्टल पर
अगर आप किसी फर्जी स्कीम या ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से शिकायत कर सकते हैं:

1. सबसे पहले जाएं  sachet.rbi.org.in
 पर.
2. अब “File a Complaint” ऑप्शन पर क्लिक करें.
3. यहां आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाएगी, जैसे — कंपनी या संस्था का नाम, पता, राज्य और शिकायत का विवरण.
4. इसके बाद शिकायत की कैटेगरी चुनें — जैसे फर्जी स्कीम, अनधिकृत जमा, या निवेश धोखा.
5. अगर आपको नहीं पता कि आपकी शिकायत किस नियामक संस्था के अधीन आती है, तो आप “Can’t find regulator” ऑप्शन चुन सकते हैं.
6. सारी जानकारी भरने के बाद शिकायत सबमिट करें.
7. सबमिशन के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप आगे चलकर अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे.

शिकायत करते समय रखें ये बातें ध्यान में
जब भी आप SACHET पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, तो हर जानकारी सटीक और पूरी दें. अगर आपके पास कोई साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पेमेंट की रसीद, ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट, या कंपनी के ईमेल, तो उन्हें शिकायत के साथ अटैच करें. ये दस्तावेज आपकी शिकायत को मजबूत बनाते हैं और नियामक संस्था को कार्रवाई करने में आसानी होती है. गलत या अधूरी जानकारी देने से आपकी शिकायत में देरी हो सकती है. इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सभी डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरें.

क्यों जरूरी है SACHET पोर्टल
आज के समय में निवेशकों को सुरक्षित और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म की जरूरत है. कई फर्जी ऐप्स, मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम्स, और चिट-फंड योजनाओं के जरिए लोग लाखों रुपये गंवा देते हैं. RBI का SACHET पोर्टल लोगों को जागरूक और सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह पोर्टल न सिर्फ शिकायत दर्ज करने का माध्यम है, बल्कि लोगों को वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) बढ़ाने और सुरक्षित निवेश (Safe Investment) करने की सलाह भी देता है.

Renu chouhan
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