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Budget 2026 Income Tax Changes: इन्कम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, राहत का भी हुआ एलान; अब जुलाई तक भर सकेंगे ITR

Budget 2026 Income Tax Changes: केंद्र सरकार ने इन्कम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. साथ ही ITR फाइल करने की तारीखों को लेकर भी राहत दी है. आइए जानें पूरी खबर-

Published by sanskritij jaipuria

Budget 2026 Income Tax | Budget 2026 ITR Deadline |  : केंद्र सरकार देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नया इनकम टैक्स कानून इसी साल लागू किया जाएगा. मौजूदा कानून कई दशकों पुराना है और समय के साथ इसमें कई संशोधन होते रहे हैं. नए कानून का उद्देश्य टैक्स नियमों को आसान बनाना और लोगों के लिए समझने योग्य बनाना है. सरकार का मानना है कि इससे करदाताओं और टैक्स विभाग, दोनों को काम करने में सुविधा होगी.

नए इनकम टैक्स कानून के जरिए सरकार टैक्स प्रणाली को ज्यादा साफ और पारदर्शी बनाना चाहती है. अभी कई नियम ऐसे हैं जिनकी भाषा कठिन है और आम आदमी को समझने में दिक्कत होती है. नए कानून में शब्दों और प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा ताकि करदाता बिना किसी भ्रम के अपने टैक्स से जुड़े काम कर सकें. इससे टैक्स विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है.

ITR फाइल करने की समयसीमा में बदलाव

बजट में आयकर रिटर्न यानी ITR फाइल करने की तारीखों में भी बदलाव की घोषणा की गई है.. ITR-1 और ITR-2 भरने वाले करदाता अब 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. पहले कई बार तारीखों को लेकर असमंजस रहता था, लेकिन अब स्पष्ट समयसीमा तय कर दी गई है. इससे वेतनभोगी और छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी और वे समय पर अपना रिटर्न भर सकेंगे.

वित्त मंत्री का कहना है कि कर भुगतान की समय-सीमा अलग-अलग होगी और छोटी राशि का भुगतान करके आईटीआर को विस्तारित समय-सीमा के लिए संशोधित किया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा, ‘छात्रों के एक विशेष समूह के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना, जिसमें छात्र भी शामिल हैं, जिन्होंने विदेशी संपत्ति/आय (सीमा 1 करोड़ रुपये) का खुलासा नहीं किया है और जिन्होंने ऐसी संपत्ति या आय (5 करोड़ रुपये तक की संपत्ति का मूल्य) का खुलासा किया है.’

कारोबार और ट्रस्ट से जुड़े मामलों में नई तारीख

जो लोग नॉन-ऑडिट बिजनेस के अंतर्गत आते हैं या ट्रस्ट से जुड़े हैं, उनके लिए ITR फाइल करने की लास्ट तारीख 31 अगस्त रखी गई है. इससे उन्हें अपने खातों और दस्तावेजों को तैयार करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा. सरकार का उद्देश्य ये है कि अलग-अलग तरह के करदाताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समयसीमा तय की जाए.

बजट में एनआरआई द्वारा प्रॉपर्टी बेचने से जुड़े TDS नियमों में भी बदलाव किया गया है. अब जब कोई एनआरआई अपनी संपत्ति बेचता है, तो TDS की कटौती सीधे निवासी खरीदार करेगा. इसके लिए खरीदार को अब अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी. इससे प्रक्रिया आसान होगी और अनावश्यक कागजी काम कम होगा.

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