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Bihar SIR: 65 लाख वोटरों के नाम वेबसाइट पर अपलोड करे… SC का चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश, जाने आखिर क्या है इसके पीछे की वजह?

SC On Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।

Published by Shubahm Srivastava

SC On Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। चुनाव आयोग (ईसीआई) बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कर रहा है। लेकिन, विपक्ष के विरोध के कारण यह प्रक्रिया विवादों में घिर गई है।

विवाद बढ़ने पर, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण करने के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

SC ने EC को दिए निर्देष

पीठ ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची से बाहर किए गए सभी लोगों की सूची उनके नाम शामिल न करने के कारण के साथ अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रभावित दलों को कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने को कहा। “इसके अलावा, इन 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूची बीएलओ द्वारा अपने कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। जनता को इस सूची तक मैन्युअल पहुँच भी होगी,” अदालत ने कहा।

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कोर्ट ने की EC की सराहना

हालाँकि, अदालत ने चुनाव आयोग के संशोधन कार्य की सराहना की। अदालत ने आगे कहा, “हम आपके द्वारा जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग निम्नलिखित कदम उठाएगा:

  • 2025 की सूची में शामिल 65 लाख मतदाताओं के नाम, जो मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, जिला चुनाव आयुक्त की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएँगे।
  • सूची में मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल न होने का कारण भी शामिल होगा।
  • स्थानीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों में इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा। इसे टेलीविजन और रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया जाना चाहिए। यदि जिला चुनाव अधिकारी का सोशल मीडिया हैंडल है, तो वे इसे वहाँ भी प्रदर्शित करेंगे।

सुनवाई 22 अगस्त के लिए स्थगित

मामले की सुनवाई 22 अगस्त के लिए स्थगित करते हुए, शीर्ष अदालत ने नाम हटाए जाने से पीड़ित लोगों को अपने आधार कार्ड के साथ चुनाव अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी।

1 अगस्त को, चुनाव आयोग ने मसौदा मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत मतदाताओं को शामिल न करने के लिए मृत्यु (22.34 लाख), “स्थायी रूप से स्थानांतरित/अनुपस्थित” (36.28 लाख) और “पहले से ही नामांकित (एक से अधिक स्थानों पर)” (7.01 लाख) जैसे कारण बताए।

Shubahm Srivastava
Published by Shubahm Srivastava

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