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राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस चरण में संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ED का यह मामला FIR पर आधारित नहीं है. कोर्ट के अनुसार, ED की कार्रवाई सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित थी. हालांकि, अदालत ने ED को इस मामले में अपनी आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है.
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