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Yash Dayal Rape Case Update: RCB खिलाड़ी यश दयाल हो सकते हैं गिरफ्तार, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुनाया ये बड़ा फैसला

पहली घटना 2023 में हुई, जब यश ने कथित तौर पर उसे जयपुर के सीतापुरा इलाके के एक होटल में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता का कहना है कि यह दो साल तक चलता रहा।

Published by Ashish Rai

Yash Dayal Rape Case Update: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के तेज़ गेंदबाज़ और IPL 2025 के चैंपियन यश दयाल एक बार फिर गंभीर कानूनी विवाद में फंस गए हैं। जयपुर की एक नाबालिग लड़की द्वारा उन पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जयपुर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए गिरफ़्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने इस मामले में केस डायरी तलब की है और अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को तय की है। यह मामला यश दयाल के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है, खासकर तब जब कुछ हफ़्ते पहले ही ग़ाज़ियाबाद की एक अन्य महिला ने भी उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था।

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RCB खिलाड़ी यश दयाल के लिए बड़ा झटका

23 जुलाई, 2025 को जयपुर के सांगानेर सदर थाने में 19 वर्षीय एक लड़की ने यश दयाल के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। शिकायतकर्ता का दावा है कि वह एक महत्वाकांक्षी क्रिकेटर है और यश दयाल से उसकी मुलाकात 2023 में हुई थी, जब वह 17 साल की नाबालिग थी। पीड़िता का आरोप है कि यश ने क्रिकेट में करियर बनाने का वादा करके उसका भावनात्मक और शारीरिक शोषण किया। पहली घटना 2023 में हुई, जब यश ने कथित तौर पर उसे जयपुर के सीतापुरा इलाके के एक होटल में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता का कहना है कि यह दो साल तक चलता रहा।

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बहस के दरम्यान क्रिकेटर के वकील कुणाल जैमन ने कहा कि हमारे खिलाफ गाजियाबाद में भी एक लड़की ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती। अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 22 अगस्त को होगी और तब तक केस डायरी अदालत में पेश करनी होगी।

गाजियाबाद में पहले से ही बलात्कार का मामला दर्ज है

यश दयाल पर यह पहला आरोप नहीं है। इससे पहले, जुलाई 2025 में, गाजियाबाद की एक महिला ने यश पर शादी का झूठा वादा करके पाँच साल तक शारीरिक और भावनात्मक शोषण करने का आरोप लगाया था। यश ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने 15 जुलाई, 2025 को उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कोई व्यक्ति पाँच साल तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता और मामले की अगली सुनवाई तक यश को राहत दे दी थी। यश ने इस मामले में दावा किया था कि शिकायतकर्ता ने उस पर शादी का दबाव बनाया और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसने यह भी आरोप लगाया कि महिला ने उसका आईफोन, लैपटॉप चुरा लिया और इलाज के नाम पर पैसे भी लिए।

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