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नीट यूजी 2025 रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-तीन उत्तर गलत…

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादान की पीठ ने छात्र शिवम गांधी रैना की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

Published by Divyanshi Singh

NEET UG Result 2025: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 4 जुलाई को NEET UG 2025 के संशोधित रिजल्ट और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका परीक्षा में शामिल हुए एक छात्र ने दायर की थी, जिसमें NEET UG की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती दी गई थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादान की पीठ ने छात्र शिवम गांधी रैना की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

छात्र ने अंतिम उत्तर कुंजी में तीन गलत उत्तरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि तीन उत्तर गलत थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन बाकी सही थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुझे जो पेपर दिया गया था। उसमें 4 विकल्प थे, जिस पर मैंने सवाल पर आपत्ति जताई है।

जिस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि एक ऐसा ही मामला, जिसे हमने दो दिन पहले खारिज कर दिया था। यह एक ऐसा ही मामला है। आप सैद्धांतिक रूप से सही हो सकते हैं कि कई सही उत्तर हो सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील बाला ने तर्क दिया कि यह छात्रों के करियर के बारे में है। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। इससे कई छात्र प्रभावित होंगे।

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कोर्ट ने खारिज की याचिका

वकील ने कहा कि इस कोर्ट ने 2024 में रिजल्ट संशोधित करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा ठीक है, धन्यवाद। अधिवक्ता बाला ने कहा कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। मैंने सही उत्तर दिया है। उत्तर कुंजी में स्पष्ट त्रुटि है। जिस पर न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि हम व्यक्तिगत परीक्षाओं से नहीं निपट सकते। पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने किन प्रश्नों पर आपत्ति जताई?

याचिकाकर्ता शिवम गांधी रैना ने आरोप लगाया था कि एनटीए द्वारा एक प्रश्न (प्रश्न संख्या 136, कोड संख्या 47) के लिए दिए गए उत्तर में गलती थी। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि शीर्ष अदालत ने 2024 की इस परीक्षा में हस्तक्षेप किया और आईआईटी दिल्ली द्वारा दी गई विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर गलतियों को सुधारने का आदेश दिया। हालांकि, पीठ ने अपना रुख बदलने से इनकार करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय परीक्षा में किसी व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

Divyanshi Singh
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