Rahul Gandhi Bail: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को एक मानहानि मामले की सुनवाई के लिए लखनऊ पहुँचे, जहाँ उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन राहुल को सिर्फ़ 5 मिनट बाद ही ज़मानत मिल गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की अध्यक्षता वाली एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपये के दो मुचलकों पर ज़मानत दे दी। बता दें कि यह मामला ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सैनिकों के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
इस मामले में राहुल गांधी आज लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने राहुल को समन भेजकर पेश होने को कहा था।
आखिर क्या है पूरा मामला?
राहुल ने 16 दिसंबर, 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी की थी। तब गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा था कि चीनी सेना हमारे सैनिकों को पीट रही है लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। जबकि भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि चीनी सेना भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर रही है, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इसलिए चीनी सेना अपने क्षेत्र में वापस चली गई। इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आईं।
अदालत ने आज दिया था आखिरी मौका
राहुल के बयान के बाद, बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की अदालत में राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद आज राहुल लखनऊ की अदालत में पेश हुए। राहुल गांधी पिछली पांच तारीखों से लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने उन्हें आज आखिरी मौका दिया था, जिसके बाद राहुल अदालत में पेश हुए।

