Viral Video: भरी अदालत में शराब पीता रहा वकील, गुस्से से लाल हो गए जज साहब, फिर जो हुआ उसे जान उड़ जाएंगे होश

इतना ही नहीं, कोर्ट ने तन्ना की वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि समाज और जूनियर वकील वरिष्ठ वकील से आदर्शों की अपेक्षा करते हैं, लेकिन इस तरह के कृत्य से पूरे संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचती है।

Published by Divyanshi Singh

Gujarat High Court:गुजरात हाईकोर्ट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां सुनवाई के दौरान एक वकिल के शराब पीने की वजह से बवाल मच गया। इस घटना के बाद से वकिल के खिलाफ कार्यवाही हुई है और उसके वर्चुअल मोड में पेश होने पर रोक लगा दिया गया है। मामला आग की तरह हर तरफ फैल गया। हर तरफ इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। 

क्या है पूरा मामला ?

गुजरात हाईकोर्ट में जब कोर्ट की सुनवाई चल रही थी और कोर्ट रूम वकीलों और लोगों से भरा हुआ था। इस दौरान वकील भास्कर तन्ना वर्चुअल सुनवाई के लिए ऑनलाइन जुड़े हुए थे।जज उनके केस की सुनवाई कर रहे थे और तन्ना सामने स्क्रीन पर खड़े नजर आ रहे थे। तभी तन्ना ने एक गिलास उठाया और चुस्की लेने लगे। यह गिलास बीयर से भरा हुआ लग रहा था, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। जब ​​जज ने यह देखा तो वह नाराज हो गए और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू कर दी।

वर्चुअल मोड में  पेश होने पर लगाई रोक

जस्टिस एएस सुपेहिया और आरटी वचानी की बेंच ने इसे ‘बेहद आपत्तिजनक व्यवहार’ करार दिया और तन्ना को फिलहाल वर्चुअल मोड में उनके सामने पेश होने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा और अगर अनुमति मिलती है तो इसे दूसरी बेंचों के साथ भी शेयर किया जाएगा।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, ‘अगले आदेश तक भास्कर तन्ना को इस बेंच के सामने वर्चुअल मोड में पेश होने से रोक दिया जाता है। रजिस्ट्री को आदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश से माननीय मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराए। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुमति दें तो यह आदेश अन्य पीठों के प्रधान एवं निजी सचिवों को भी भेजा जाए।’

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इतना ही नहीं, कोर्ट ने तन्ना की वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि समाज और जूनियर वकील वरिष्ठ वकील से आदर्शों की अपेक्षा करते हैं, लेकिन इस तरह के कृत्य से पूरे संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचती है।

26 जून का है मामला

यह घटना 26 जून की है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह वीडियो को सुरक्षित रखें, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और अगली सुनवाई में पेश करें। साथ ही, तन्ना को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का निर्देश दिया है।

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