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Noida की 50 सोसाइटियों पर चलेगा ‘CM Yogi का बुलडोजर’, जारी किया गया सीधा नोटिस, जानिए कहां दिखेगा ये आतंक

Bulldozer Action in Noida: अब CM योगी एक बार फिर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। जी हाँ अब नोएडा भी बुलडोजर के आतंक से नहीं बच पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे 50 से ज़्यादा अवैध आवासीय सोसाइटियों को ध्वस्त करने का फैसला लिया है।

Published by Heena Khan

Bulldozer Action in Noida: अब CM योगी एक बार फिर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। जी हाँ अब नोएडा भी बुलडोजर के आतंक से नहीं बच पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे 50 से ज़्यादा अवैध आवासीय सोसाइटियों को ध्वस्त करने का फैसला लिया है। जिसका औपचारिक तौर पर आदेश जारी किए गए हैं। वहीँ इनमे 39 डेवलपर्स को नोटिस जारी कर एक हफ़्ते के अंदर निर्माण हटाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। ये कॉलोनियाँ महर्षि आश्रम की ज़मीन पर बसाई जा रही हैं जहाँ 2018 से अवैध निर्माण चल रहा है। वहीँ अब इन कॉलोनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है।

सैकड़ों मकानों पर चलेगा बुलडोजर

आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे प्राधिकरण की अधिसूचित और अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई जा रही 50 से अधिक आवासीय सोसाइटियों को अवैध घोषित कर मकानों पर नोटिस भी चुपका दिए हैं। ताकि लोगों को जगह खाली करने का टाइम मिल सके। वहीँ  इस दौरान सीईओ लोकेश एम ने इस पर अपने अधीनस्थों से कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सीईओ की सख्ती के बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने इन्हें अवैध घोषित कर बड़ी कार्रवाई की। 

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इन जगहों पर होगा एक्शन

वहीँ इस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जिला प्रशासन उन सभी खसरा नंबरों की जांच कर रहा है जिन पर अवैध निर्माण हो रहा है, क्योंकि किसानों ने अवैध तरीके से खसरा की जमीन अपने नाम दर्ज करा ली है। दूसरा खसरा नंबर महर्षि आश्रम का है, जिस पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना और नक्शा स्वीकृत कराए बिना निर्माण किया जा रहा है। आम जनता से अपील की गई है कि सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे प्राधिकरण की अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि है, जिसके खसरा संख्या 723, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753 पर अवैध निर्माण है। इस भूमि पर किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त न की जाए, आर्थिक हानि हो सकती है।

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