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छिपकली के प्राइवेट पार्ट के साथ…, हैवान निकला ज्योतिषी, कर रहा था ऐसा कांड, तांत्रिक के ठिकाने की हालत देख ठनका पुलिस का माथा

Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले ने घिनौनी हरकतों की सारी हदें पार कर दी हैं। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ एक ज्योतिषी को मॉनिटर लिज़र्ड (गोह) के गुप्तांग बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये अजीबोगरीब मामला फरीदाबाद के सेक्टर-8 का है।

Published by Heena Khan

Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले ने घिनौनी हरकतों की सारी हदें पार कर दी हैं। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ एक ज्योतिषी को मॉनिटर लिज़र्ड (गोह) के गुप्तांग बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये अजीबोगरीब मामला फरीदाबाद के सेक्टर-8 का है। बताया जा रहा है कि तांत्रिक की पहचान 38 वर्षीय यज्ञ दत्त के रूप में हुई है। जब पुलिस को इस मामले से जुड़ी खुफिया सूचना मिली वैसे ही हरियाणा वन विभाग, हरियाणा पुलिस, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की संयुक्त छापेमारी करने तांत्रिक के ठिकाने पहुंचे। जहाँ उसे पकड़ा गया। वहीँ इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि आरोपी यज्ञ दत्त एक ज्योतिष कार्यालय से काम करता था। वहीँ वो आध्यात्मिक उपचार की आड़ में वन्यजीव उत्पाद बेचता था। इतना ही नहीं इस घिनौने काम के लिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करता था।

जांच में मिला ये सामान

इस दौरान टीम ने उसके परिसर से मॉनिटर लिज़र्ड के जननांगों के तीन टुकड़े और सॉफ्ट कोरल के पाँच टुकड़े बरामद किए। आपको शायद ही पता हो कि, ये चीज़ें अक्सर तांत्रिकों द्वारा बेची जाती हैं। वहीँ छिपकली परिवार की मॉनिटर लिज़र्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रजाति को बचाने के लिए उच्चतम कानूनी सुरक्षा व्यवस्थाएँ हैं। वहीँ देश में मॉनिटर लिज़र्ड के शरीर के अंगों को रखना या उनका व्यापार करना एक बड़ा अपराध है।

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क्या मिलेगी सजा ?

वहीँ गुरुग्राम के प्रभागीय वन अधिकारी आरके जांगड़ा ने साफ तौर पर कहा कि, यह एक गंभीर उल्लंघन है। वहीँ इस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आपूर्ति नेटवर्क का पता लगाने के लिए फोरेंसिक जाँच की जाएगी। इसके लिए आरोपी यज्ञ दत्त का मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा ज़ब्त कर लिया गया है। सेक्टर-8 थाने में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।” दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन से सात साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही, अदालत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकती है।

Heena Khan
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