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आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई Udaipur File, कन्हैयालाल हत्याकांड के खूनी खेल का होगा पर्दाफाश, आखिर क्या है कत्ल के पीछे का काला सच?

Udaipur Files Release Date: लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज़ की इजाज़त दे दी। यह फिल्म कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है।

Published by Preeti Rajput

Udaipur Files Movie : दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय ने कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी की हत्या पर आधारित फिल्म “द उदयपुर फाइल्स” की रिलीज़ को मंज़ूरी दे दी है, जिसकी 2022 में हत्या कर दी गई थी। रिलीज़ पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के बाद अदालत का यह फैसला फिल्म को तय समय पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने के पक्ष में है। अमित जानी द्वारा निर्मित यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। 

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यह फैसला कई मामलों के बाद आया है, खासकर हत्या के एक आरोपी मोहम्मद जावेद द्वारा दायर इस दलील के बाद कहा कि यह फिल्म उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों को प्रभावित करेगी। हालांकि, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया परीक्षण में खरा नहीं उतरा है और फिल्म के प्रदर्शन से एक पेशेवर और निष्पक्ष न्यायाधीश द्वारा की जा रही सुनवाई को कोई स्थायी नुकसान नहीं होगा।

कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है फिल्म

यह फिल्म कन्हैया लाल की हत्या की घटनाओं पर आधारित है और इस पर लंबी अदालती लड़ाई चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म के संवाद सीधे पुलिस चार्जशीट से कॉपी किए गए हैं और इसका शीर्षक, “उदयपुर फाइल्स”, आम जनता और संभावित गवाहों के बारे में पक्षपातपूर्ण राय पैदा करेगा।

11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी फिल्म

11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म “उदयपुर फ़ाइल्स” की रिलीज़ पर रोक लग गई थी। विजय राज की यह फ़िल्म 2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार 7 अगस्त, 2025 को “उदयपुर फ़ाइल्स” की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने हत्या के मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने फ़िल्म के प्रमाणन को मंज़ूरी देने वाले आदेश के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद, उदयपुर फाइल्स 8 अगस्त (शुक्रवार) को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह आदेश पारित किया और कहा कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया अपने पक्ष में मामला साबित करने में विफल रहा।

 

Preeti Rajput
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