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Diwali 2025: दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर मिला पटाखों का तोहफा, लेकिन जान लें ये जरुरी शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली 2025 पर शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है. यह छूट 18 से 21 अक्टूबर तक लागू रहेगी. जानिए कोर्ट के नियम, दिशानिर्देश और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी अहम बातें.

Published by Shivani Singh

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को कुछ शर्तों के साथ मंज़ूरी दे दी है. देश की सर्वोच्च अदालत ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है. यह छूट 18 से 21 अक्टूबर तक मान्य है.

आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध पर अपना फैसला सुनाते हुए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी. पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने पटाखों पर प्रतिबंध में ढील देने के संकेत दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श. सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के लिए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध में ढील देते हुए निर्देश दिया कि इन्हें केवल निर्धारित स्थानों पर ही जलाया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने पर्यावरण संबंधी चिंताओं, त्योहारी सीज़न की भावनाओं और पटाखा निर्माताओं के आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखा है.

‘हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए’

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल और न्यायमित्र के सुझावों पर विचार किया है. उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की भी चिंताएँ हैं. पारंपरिक पटाखों की तस्करी की जाती है, जिससे काफी नुकसान होता है. हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. हरियाणा के 22 में से 14 ज़िले एनसीआर में आते हैं. प्रतिबंध लागू होने के बाद से, कोविड काल को छोड़कर, वायु गुणवत्ता में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है. ग्रीन पटाखों के आने के बाद से, पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों से होने वाले प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है. NERE ने भी इसमें योगदान दिया है.

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आतिशबाजी करने का समय

दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे. ग्रीन पटाखे ऑनलाइन नहीं बेचे जाएँगे.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में जानें

  • NERE द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति होगी.
  • केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही इस्तेमाल करें.
  • NERE यादृच्छिक नमूने एकत्र करेगा.
  • उल्लंघन करने पर दुकानदारों को दंडित किया जाएगा.
  • दिल्ली/एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जाएगा.
  • ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं होगी.

औचक निरीक्षण किए जाएँगे.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस बात का संकेत दिया था.
10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा था कि क्या पटाखों पर प्रतिबंध का AQI पर कोई असर पड़ा है.

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