Bihar Assembly Election Date: बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है. बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोग चुनाव से 10 दिन पहले तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. मतदाता चुनाव से 10 दिन पहले मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. प्राथमिक आवश्यकता यह है कि मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं.आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं या अपने बूथ स्तर के अधिकारी से मिल सकते हैं.
बिहार में इस दिन होंगे मतदान
बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने हैं, और मतगणना 14 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि चुनाव अधिसूचना जारी होते ही नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक नामांकन जोड़े जा सकते हैं. हालाँकि, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता चुनाव से 10 दिन पहले तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. नामांकन की अंतिम तिथि के बाद, मतदाता सूची पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है. इसका मतलब है कि उस तारीख के बाद कोई भी नया नाम जोड़ा, हटाया या संशोधित नहीं किया जा सकेगा.
चुनाव आयोग जानकारी प्रदान करता है
चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक ऐप की भी घोषणा की है. बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले, चुनाव आयोग ने लोगों को ECI NET का उपयोग करने की सलाह दी थी. यह ऐप चुनाव संबंधी सभी जानकारी प्रदान करेगा. ECI NET ऐप भारत के चुनाव आयोग का एक आधुनिक, एकीकृत मोबाइल ऐप है, जो सभी प्रमुख मतदाता सेवाएँ एक ही स्थान पर प्रदान करता है. इस ऐप के माध्यम से, नागरिक नए मतदाता पंजीकरण, नाम में सुधार या परिवर्तन, नाम सत्यापन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. आप इस ऐप को Google Play Store और iOS से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.
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