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Bihar Chunav 2025: बिहार में मतदातों की संख्या 7.43 करोड़, जाने इनमें महिला और पुरुष वोटर्स का कितना है परसेंटेज; यहां देखें आकडे़

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं. आइए एक नज़र डालते हैं कि इनमें से कितने पुरुष मतदाता हैं और कितनी महिलाएं.

Published by Shubahm Srivastava

Bihar Assembly Election 2025: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव से जुड़ी कई जानकारियां भी दी गईं. इसमें बिहार में मतदाताओं की संख्या भी शामिल थी. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं. आइए एक नज़र डालते हैं कि इनमें से कितने पुरुष मतदाता हैं और कितनी महिलाएं.

बिहार में मतदातों की संख्या

बिहार में कुल मतदाता की संख्या 7.43 करोड़ है. इनमें पुरुषों की संख्या (3.92 करोड़) है. तो वहीं महिलाओं की संख्या (3.50 करोड़) है. इसके अलावा ट्रांसजेंडर की संख्या (1725) है. दिव्यांगजन की संख्या (7.2 लाख) है, तो वहीं पर फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या (14 लाख) है. इसके अलावा 100 साल की उम्र पार कर चुके वोटर्स की संख्या (14 हज़ार) और सर्विस वोटर्स की संख्या (1.63 लाख) है. 

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बहुत कम लोग जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए एक शुल्क देना पड़ता है, जिसे सुरक्षा जमा कहते हैं. यह शुल्क नामांकन दाखिल करते समय दिया जाता है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹10,000 का भुगतान करना होगा. जबकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को ₹5,000 का भुगतान करना होगा. यह नियम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू है. अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव में कम वोट मिलते हैं, तो यह सुरक्षा शुल्क जब्त कर लिया जाता है. हालाँकि, अगर किसी उम्मीदवार को पूरे वोट मिलते हैं, तो यह शुल्क वापस किया जा सकता है.

ऐसे किया जा सकता है नामांकन?

चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है. उम्मीदवारों को एक नामांकन पत्र भरना होगा, जिसमें उनका नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, संपत्ति का विवरण और आपराधिक रिकॉर्ड शामिल होगा. यदि आप किसी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी. यदि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो आपको कम से कम 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी, और वे सभी उसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए. नामांकन पत्र जमा करने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर सभी दस्तावेजों की जांच करेगा. यदि सभी जानकारी सही है, तो नामांकन स्वीकार कर लिया जाएगा.

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