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New Baggage Rules 2026: सरकार ने बदल दिए नियम, जानिए अब बाहर से कितना सामान ला सकते, क्या हैं नए कस्टम ड्यूटी के रूल्स

New Baggage Rules 2026: भारत सरकार ने बैगेज नियम बदले हैं. अब भारत आने वाले यात्री कितने रुपये तक का सामान ला सकते है, क्या है तय सीमा जानें सब कुछ-

Published by sanskritij jaipuria

New Baggage Rules 2026: सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में बदलाव किया है. इन नए नियमों के तहत अब यात्री पहले से ज्यादा मूल्य का सामान बिना कस्टम ड्यूटी दिए ला सकते हैं. ये नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं और पुराने बैगेज नियम, 2016 की जगह लेंगे.

नए नियमों के अनुसार, भारत में रहने वाले नागरिक, भारतीय मूल के पर्यटक और वैध वीजा रखने वाले विदेशी नागरिक (पर्यटक वीजा को छोड़कर) अब 75,000 रुपये तक का सामान बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं. पहले ये सीमा 50,000 रुपये थी. ये सुविधा हवाई जहाज या समुद्री रास्ते से आने वाले अधिकतर यात्रियों के लिए लागू होगी.

विदेशी पर्यटकों के लिए अलग सीमा

विदेशी पर्यटकों के लिए अलग नियम तय किए गए हैं. जो विदेशी पर्यटक हवाई या समुद्री मार्ग से भारत आते हैं, वे अपने साथ 25,000 रुपये तक का सामान बिना ड्यूटी के ला सकते हैं. शर्त ये है कि ये सामान उनके साथ या उनके बैग में होना चाहिए.

एक साल से अधिक विदेश में रहने वालों के लिए गहनों के नियम

जो भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोग एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं, उन्हें भारत लौटते समय कुछ मात्रा में गहने बिना ड्यूटी लाने की अनुमति होगी.

 महिला यात्री: 40 ग्राम तक गहने
 पुरुष यात्री: 20 ग्राम तक गहने

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ये गहने निजी इस्तेमाल के लिए होने चाहिए. इन्हें बेचने के इरादे से लाया गया सामान इस छूट में शामिल नहीं होगा.

एक नया लैपटॉप लाने की अनुमति

नए नियमों में ये भी साफ किया गया है कि 18 साल या उससे अधिक उम्र का यात्री (क्रू मेंबर को छोड़कर) अपने साथ एक नया लैपटॉप बिना ड्यूटी के ला सकता है. इसमें नोटपैड कंप्यूटर भी शामिल हैं.

ड्यूटी-फ्री सीमा साझा नहीं होगी

सरकार ने ये भी साफ किया है कि एक यात्री की ड्यूटी-फ्री सीमा को दूसरे यात्री के साथ जोड़ा नहीं जा सकता. यानी परिवार या समूह में यात्रा करने पर भी हर व्यक्ति की सीमा अलग-अलग ही मानी जाएगी.

नकद मुद्रा से जुड़े नियम

भारत में नकद मुद्रा लाने या बाहर ले जाने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे. ये नियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और उससे जुड़े निर्देशों के अनुसार तय किए जाएंगे.

 

sanskritij jaipuria
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