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New Income Tax Bill: मोदी सरकार ने वापस लिया इनकम टैक्स बिल 2025, 11 अगस्त को फिर से होगा पेश…जाने केंद्र सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

Income-Tax Bill 2025 Withdrawn: आयकर विधेयक 2025, जिसे पहली बार 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था, केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। हालाँकि, बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल करते हुए एक संशोधित संस्करण 11 अगस्त को पेश किया जाएगा।

Published by Shubahm Srivastava

Income-Tax Bill 2025 Withdrawn: आयकर विधेयक 2025, जिसे पहली बार 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था, केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। हालाँकि, बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल करते हुए एक संशोधित संस्करण 11 अगस्त को पेश किया जाएगा।

विधेयक के विभिन्न संस्करणों से भ्रम की स्थिति से बचने और सभी परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक स्पष्ट और अद्यतन संस्करण प्रदान करने के लिए, संशोधित आयकर विधेयक सोमवार को सदन में विचार के लिए पेश किया जाएगा।

इससे पहले, समिति ने 21 जुलाई को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसमें नए आयकर विधेयक, 2025 के मसौदे में सुधार के लिए 4,500 पृष्ठ और 285 सुझाव शामिल थे, जो पुराने 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा। कई प्रस्तावों में से कुछ ऐसे हैं जो आम करदाताओं को सीधे लाभ पहुँचा सकते हैं।

आयकर विधेयक 2025 को क्यों वापस लिया गया?

संसद में आयकर विधेयक वापस लेने के कारणों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्हें सही विधायी अर्थ प्रदान करने के लिए शामिल किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्रारूपण, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और परस्पर संदर्भों में सुधार किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया है और आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर एक नया विधेयक “उचित समय में” लोकसभा में पेश किया जाएगा।

इसे इसलिए भी वापस लिया गया क्योंकि विधेयक के पुराने संस्करण में वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रारूपण संबंधी कई त्रुटियाँ पाई गई थीं, जिनमें से कुछ को लोकसभा की प्रवर समिति ने भी चिन्हित किया था।

नया आयकर विधेयक 2025: इसमें क्या बदलाव हैं

आयकर विधेयक 2025 – जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में संसद में पेश किया था – को 60 से अधिक वर्षों में भारत के प्रत्यक्ष कर कानून में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बताया गया था। नए विधेयक का उद्देश्य 298-धाराओं वाले आयकर अधिनियम, 1961 को एक आधुनिक, करदाता-अनुकूल कानून से बदलना था, जो सरल भाषा में लिखा गया हो और वर्तमान क़ानून से लगभग 50% छोटा हो।

आयकर विधेयक में, प्रवर समिति ने अपने घरों से आय अर्जित करने वाले नागरिकों के लिए दो महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया।

पहला, 30% मानक कटौती, जो नगरपालिका कर कटौती के बाद पहले से ही अनुमत है, का संशोधित आयकर विधेयक कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा, गृह ऋण ब्याज कटौती का लाभ, जो अब केवल स्वयं के कब्जे वाली संपत्तियों के लिए उपलब्ध है, किराए की संपत्तियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। ये सुझाव मध्यम वर्ग के घर मालिकों और किराये की आय के लिए संपत्ति में निवेश करने वालों के लिए आसान बना देंगे।

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