PPF Account for Minors: भारतीय माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं. जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से वह उनके लिए निवेश करना शुरू कर देते हैं. लेकिन बहुत सारे अभिभावक को ये बात पता नहीं होगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक ऐसा फंड है जिस बच्चों (नाबालिगों) के नाम पर खोला जा सकता है. यानी माता-पिता जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए निवेश को योजना बना रहे हैं वो PPF खाता खोलकर अपने बच्चों के सुरक्षित वित्तीय भविष्य की तैयारी कर सकते हैं. यहां हम जानेंगे कि बच्चों के लिए PPF खाता कैसे खोलें.
नाबालिग के लिए PPF खाता क्या है?
नाबालिग के नाम पर खोला गया PPF खाता एक सुरक्षित निवेश विकल्प (Safe investment options) है जो बच्चे के भविष्य के लिए बचत करने में मदद करता है. बता दें कि ये खता या तो नाबालिग के माता-पिता खोल सकते हैं या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है. अभिभावक बच्चे के 18 साल तक होने तक खाते को खुद से चल सकते हैं. वहीं 18 साल के होने के बाद बच्चा अपने खाते को खुद मैनेज कर सकता है.
PPF खाते के क्या हैं नियम ?
कौन मैनेज कर सकता है बच्चे का अकाउंट?
नाबालिग PPF खाते से जुड़ी सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी इस खाते को नहीं खुलवा सकता. केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही नाबालिग के नाम पर PPF खाता खोल सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं. वहीं एक नाबालिग और एक वयस्क संयुक्त PPF खाता नहीं खोल सकते हैं.दादा-दादी केवल तभी किसी नाबालिग बच्चे का खाता खोल सकते हैं जब वे बच्चे के कानूनी अभिभावक जाएं.
कितने बार में पैसे को कर सकते हैं जमा?
नाबालिग PPF खाते में पैसे एकबार में या कई किश्तों में जमा किया जा सकता है.नाबालिग के पीपीएफ खाते में अधिकतम वार्षिक जमा सीमा ₹1.5 लाख है.वहीं खाते को एक्टिव रखने के लिए एक साल में कम से कम ₹500 रुपये अकाउंट में जमा करने होंगे. साल में 500 रुपये मतलब महिने में लगभग 42 रुपये जमा करके आप इस उकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं.
खाता खोलते समय एक नॉमिनी जोड़ा जा सकता है. इस खाते में पैसा जमा करने वाले माता-पिता या अभिभावक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. बच्चे के 18 वर्ष का होने पर खाते का स्वामित्व उसे हस्तांतरित किया जा सकता है.
क्यों बच्चे का खुलवाना चाहिए PPF अकाउंट
इस खाते का मुख्य उद्देश्य बच्चे के भविष्य के लिए एक सुरक्षित निधि बनाना है. निश्चित ब्याज दर और सरकारी गारंटी पीपीएफ को बच्चों के लिए एक बेहतरीन बचत विकल्प बनाती है. माता-पिता इस खाते का उपयोग अपने बच्चे की शिक्षा, विवाह या अन्य आवश्यक खर्चों के लिए कर सकते हैं.
PPF खाता खोलने की क्या है पात्रता ?
- बच्चा भारतीय नागरिक (निवासी) होना चाहिए.
- केवल माता-पिता या अभिभावक ही नाबालिग का खाता खोल और संचालित कर सकते हैं.
- खाता खोलते समय एक नॉमिनी जोड़ा जाना चाहिए.
अकाउंट खोलने से पहले जमा कर लें ये डॉक्यूमेंट
- माता-पिता और बच्चे का मूल विवरण (नाम, जन्म तिथि और लिंग)
- KYC दस्तावेज़
- बच्चे और अभिभावक के पासपोर्ट आकार के फ़ोटो.
- आयु प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र या बच्चे का आधार कार्ड.
- खाते को सक्रिय रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है.
PPF खाता कैसे खोलें जानें प्रोसेस
- खाता किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है.
- खाता फ़ॉर्म भरें और बच्चे और अभिभावक का विवरण दर्ज करें.
- बच्चे और अभिभावक दोनों के केवाईसी दस्तावेज़ जमा करें.
- प्रारंभिक राशि, न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष जमा करें.
- अभिभावक फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करेंगे.
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बैंक खाते का विवरण प्रदान करेगा.

